अब गुजरात में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून, इतने साल की होगी सजा
गुजरात सरकार ने बताया, "धर्म स्वातंत्र्य (धार्मिक स्वतंत्रता) विधेयक में संशोधन को बजट सत्र के दौरान पेश किया जाएगा।"
अहमदाबाद: लव जिहाद को लेकर गुजरात सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। बता दें कि गुजरात सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के लिए विधानसभा में एक विधेयक पेश करने वाली है। यदि इस विधेयक पर मुहर लगती है तो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रवाधान लागू हो जाएगा।
गुजरात सरकार ने दी जानकारी
आपको बता दें कि गुजरात ऐसा तीसरा राज्य होगा, जिसने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया है। गुजरात से पहले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लव जिगाद के खिलाफ कानून बनाया गया है। लव जिहाद के बारे में जानकारी देते हुए गुजरात सरकार ने बताया, "धर्म स्वातंत्र्य (धार्मिक स्वतंत्रता) विधेयक में संशोधन को बजट सत्र के दौरान पेश किया जाएगा, इससे 'लव जिहाद' से निपटने में मदद मिलेगी। गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलिजन एक्ट, 2003 में संशोधन किया जाएगा, ताकि शादी के लिए जबरन धर्म परिवर्तन पर अंकुश लगाया जा सके।" बता दें कि साल 2003 में गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट (Gujarat freedom of relief act) बनाया गया, जिसे 2006 में संशोधित किया गया था।
सजा का प्रावधान
जानकारी के मुताबिक, यदि व्यक्ति किसी युवती के साथ धोखे से विवाह करके उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता है, तो उसे 5 साल की सजा होगी, साथ ही 2 लाख का जुर्माना भी लगाया जाएगा। यदि लकड़ी नाबालिक हुई तो उस केस में व्यक्ति को सात साल की सजा होगी और 3 लाख का जुर्माना देना होगा।
कब पेश होगा विधेयक
बताते चलें कि रूपाणी सरकार गुजरात धर्म स्वतंत्रता सुधार विधेयक 2021 (Gujarat Religious Freedom Reform Bill 2021) को चालू बजट सत्र में पेश करेगी। रूपाणी सरकार ने बजट सत्र के दौरान कहा था कि वे इसी बजट सत्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने वाली है, जिससे धर्म परिवर्तन जैसे अपराधों पर रोक लगाया जा सके।