इस बार कैसे लगेगा राज्यों में लॉकडाउन, क्या होंगे कंटेनमेंट जोन के नियम, जानें एक क्लिक में सब कुछ
केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए रणनीति बनाने को कहा।
नई दिल्ली : पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर के भयावह रूप देखने को मिल रहे हैं। कोरोना वायरस (Corona virus) को देखते हुए केंद्र सरकार (central government) ने सोमवार को सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोरोना संक्रमण (Corona infection) की चेन तोड़ने के लिए रणनीति बनाने के लिए कहा है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला (Ajay Bhalla) ने सभी राज्यों व केंद्र शासित से एक संवाद में कहा - जिले के अधिकारियों को प्रतिबंध लागू करने की रणनीति के लिए संवेदनशील बनाना होगा।
उन्होंने कहा कि जनता के साथ जमीनी स्तर पर काम करने वाले पदाधिकारियों के बीच प्रसारित करना होगा। भल्ला ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि दिखी है। इसके साथ उन्होंने कहा अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड प्रबंधन को नियंत्रित करने के लिए कड़ाई से पालन करने की अतिआवश्यकता है।
केंद्र सरकार की तरफ से आदेश में कहा गया है कि "एक हफ्ते से ज्यादा संक्रमण दर 10 फीसदी और ऑक्सीजन सपोर्टेड या आईसीयू के 60 फीसदी बेड मरीजों से भर गए हो। ऐसी दशा में कम से कम 14 दिनों के लिए प्रतिबंध लागू करना होगा। "
गृह मंत्रालय ने इस बार कंटेनमेंट जोन की पहचान होने के बाद इलाके में क्या बदलाव किया जाएगा, दिए गए निर्देश।
- नाइट कर्फ्यू आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात में आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। स्थानीय प्रशासन कर्फ्यू की अवधि तय करेगा।
- सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, त्योहार संबंधी अन्य समारोहों पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे।
- शादी में 50 लोग और अंतिम संस्कार में 20 लोग ही इकट्ठा हो सकेंगे।
- सिनेमा हॉल, जिम, स्पा, स्विमिंग पुल, धार्मिक स्थान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे।
- रेलवे, महानगरों, बसों और कैब जैसी सार्वजानिक परिवहन अपनी क्षमता के अनुसार आधे से अधिक काम कर सकेंगे।
- औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों में समय - समय पर रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा।