दिल्ली में महासंकट: कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी, खतरे में मरीज

राजीव गांधी अस्पताल में महज दो घंटे का ही ऑक्सीजन स्टॉक बचा हुआ है। जिस वजह से कई मरीजों की जान खतरे में आ गई है।

Newstrack Network :  Network
Published By :  Shreya
Update:2021-04-22 10:20 IST

राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल (फोटो साभार- सोशल मीडिया)

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Corona Virus) संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा होने की वजह से देश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं (Health facilities) चरमराने लगी हैं। कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते अस्पतालों में बेड से लेकर ऑक्सीजन तक की किल्लत हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) में भी हालात काफी बेकार हो गए हैं। यहां के कई अस्पतालों में कुछ घंटे या कुछ दिन का ही ऑक्सीजन (Oxygen) का स्टॉक बचा है। 

इस बीच खबर है कि दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल (Rajiv Gandhi Super Speciality Hospital) और माता चानन देवी अस्पताल (Mata Chanan Devi Hospital) में ऑक्सीजन की कमी (Oxygen Shortage) हो गई है। जिस वजह से कई मरीजों की जान खतरे में है। राजीव गांधी हॉस्पिटल में तो केवल दो घंटे का ही ऑक्सीजन बचा है।

RGSSH में केवल दो घंटे का ऑक्सीजन

बताया जा रहा है कि राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल (Rajiv Gandhi Super Speciality Hospital) में महज दो घंटे का ही ऑक्सीजन स्टॉक (Oxygen Stock) बचा हुआ है। जिस वजह से कई मरीजों की जान खतरे में आ गई है। यहां पर करीब 900 मरीज भर्ती हैं। बता दें कि इस अस्पताल की रोजाना ऑक्सीजन जरूरत 5 से 6 टन है।

मरीज (फोटो- न्यूजट्रैक)

इन अस्पतालों में भी खतरे में मरीज

वहीं, बात की जाए दिल्ली के माता चानन देवी अस्पताल की तो यहां पर आज यानी गुरुवार सुबह ही ऑक्सीजन खत्म हो गया था। यहां पर करीब 200 ऐसे मरीज भर्ती हैं, जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है। अस्पताल लगातार ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी के साथ संपर्क साध रहा है। इसके अलावा दिल्ली के रोहिणी में मौजूद सरोज अस्पताल में भी दो ही घंटे का स्टॉक है। यहां करीब 2700 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन की जरूरत होती है।

हाईकोर्ट ने केंद्र को फटकारा

इससे पहले मैक्स हॉस्पिटल (Max Hospital) की ऑक्सीजन की किल्लत की शिकायत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को जमकर फटकारा। कोर्ट ने केंद्र को सभी अस्पतालों को ऑक्सीजन मुहैया कराने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि गिड़गिड़ाइए, उधार लीजिए या फिर चुराइए लेकिन अस्पतालों में ऑक्सीजन लेकर आइए, हम मरीजों को मरता हुआ नहीं देख सकते हैं। साथ ही जरूरत पड़ने पर इंडस्ट्री की सप्लाई रोकने की भी बात कही है।

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