Penality on Axis Bank : एक्सिस बैंक पर RBI ने लगाया 25 लाख रुपये का जुर्माना, जानें पूरा मामला

Penality on Axis Bank :भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को एक्सिस बैंक पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

Newstrack :  Network
Published By :  Shraddha
Update:2021-09-02 11:42 IST

एक्सिस बैंक पर RBI ने लगाया 25 लाख रुपये का जुर्माना (कॉन्सेप्ट फोटो - सोशल मीडिया)

Penality on Axis Bank : एक्सिस बैंक (Axis Bank) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को एक्सिस बैंक पर 25 लाख रुपये का जुर्माना (Fine) लगाया है। एक्सिस बैंक (Axis Bank) पर यह जुर्माना आरबीआई (RBI) ने केवाईसी (KYC) के नियमों के पालन में ढील करने पर लगाया है। 


आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को कहा है कि उसने एक्सिस बैंक पर 25 लाख रुपये का जुर्माना (Fine) लगाया है। यह जुर्माना नो योर कस्टमर केवाईसी (KYC) के कुछ नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि फरवरी और मार्च 2020 के दौरान एक्सिस बैंक के एक ग्राहक के खाते की जांच की गई। उस जांच में यह पाया गया कि बैंक आरबीआई (RBI) के केवाईसी (KYC) को लेकर जारी निर्देश 2016 में निहित नियमों का उल्लंघन कर रहा है। 



आरबीआई अपने बयान में कहा कि एक्सिस बैंक (Axis Bank) सम्बंधित खाते के सम्बन्ध में उचित जांच परख में विफल रहा। इससे बैंक यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि ग्राहक के खाते में लेन - देन उसके कारोबार और जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप हो। बता दें भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने इस सन्दर्भ में बैंक को नोटिस दिया। बैंक ने नोटिस के जवाब और मौखिक स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद जुर्माना (Fine) लगाने का निर्णय किया गया।  


आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हिमाचल के सोलन स्थित भगत शहरी सहकारी बैंक (Urban co-operative Bank) पर एनपीए से सम्बंधित कुछ नियमों का उल्लंघन करने पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। रिजर्व बैंक ने अगस्त महीने में धनलक्ष्मी बैंक (Dhanlaxmi Bank) पर जमाकर्ताओं की शिक्षा एवं जागरुकता कोष से सम्बंधित नियमों का उल्लंघन करने के चलते 27.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। 


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