बैंको पर सख्त RBI, ATM में नहीं होगी नकदी तो लगेगा जुर्माना
एक अक्टूबर, 2021 से ATM में नकदी न होने पर बैकों पर जुर्माना लगेगा|
RBI ON BANK: एटीएम में नकदी उपलब्ध नहीं होने के कारण लोगों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता था, जिसको दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कदम उठाया है | आरबीआई ने निर्णय किया है कि एटीएम में समय पर पैसा नहीं डालने वाले संबंधित बैंक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
एक अक्टूबर, 2021 से लागू होगी व्यवस्था
आरबीआई ने कहा कि किसी एक महीने में एटीएम (ऑटोमेटेड टेलर मशीन) में 10 घंटे से अधिक समय तक नकदी नहीं रहने पर संबंधित बैंकों पर यह जुर्माना लगाएगा। यह व्यवस्था एक अक्टूबर, 2021 से लागू होगी।
आरबीआई ने कहा कि इसका मकसद एटीएम में नकदी की कमी से होने वाली दिक्कत से ग्राहकों को निजात दिलाना है। आरबीआई पर बैंक नोट जारी करने की जिम्मेदारी है। वहीं, बैंकों पर देशभर में अपने एटीएम के नेटवर्क के माध्यम से नोट ग्राहकों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है।
ये एटीएम संचालक करेंगे नकदी सुनिश्चित
रिजर्व बैंक ने कहा कि यह निर्णय इसलिए किया गया है जिससे बैंक या व्हाइटलेबल एटीएम संचालक सुनिश्चित करेंगे कि एटीएम में नकदी समय पर डाली जाए और लोगों को परेशानी न हो। व्हाइट लेबल एटीएम के मामले में जुर्माना उस बैंक पर लगाया जाएगा, जो संबंधित एटीएम में नकदी की आपूर्ति पूरा करता है।
बता दें कि व्हाइट लेबल एटीएम का संचालन गैर-बैंक कंपनियां करती हैं।
नकदी की कमी को बेहद गंभीरता से लिया जाएगा
इसलिए बैंकों और व्हाइट लेबल एटीएम (वैसी कंपनियां जिन्हें आरबीआइ ने सिर्फ एटीएम परिचालन का लाइसेंस दिया है) आपरेटर्स को अपना तंत्र मजबूत रखना होगा। उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि उनके तहत आने वाले किसी भी एटीएम में नकदी की कभी भी कमी नहीं हो।