RBI ने क्रिप्टोकरेंसी के निवेशकों को दी राहत, कहा- सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है डिजिटल करेंसी
RBI Warn Cryptocurrency :देश के सबसे बड़े बैंकों ने बिटक्वाइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी की खरीद पर ग्राहकों को चेतावनी दी है।
RBI Warn Cryptocurrency : देश के सबसे बड़े बैंकों की तरफ से बिटक्वाइन (Bitcoin) व डॉगक्वाइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) की खरीद को लेकर ग्राहकों को चेतावनी दी गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India), एचडीएफसी बैंक जैसे कई बैंकों ने ग्राहकों को क्रिप्टोकरेंसी की खरीद - फरोख्त से दूर रहने की चेतावनी भरे ई- मेल भेजे गए हैं। इसके साथ ही ग्राहकों को आगाह किया गया है कि चेतावनी नहीं मानने पर उनके बैंक कार्ड्स (bank cards) को रद्द कर दिया जाएगा।
रिजर्व बैंक ने क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वालों को राहत दी है। इसके साथ केंद्रीय बैंक ने कहा बैंक ग्राहकों को जिस चेतावनी का हवाला दे रहे हैं उसे खुद सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके साथ कई बैंकों ने ग्राहकों को क्रिप्टोकरेंसी से दूर रहने के लिए चेतावनी भरे ई-मेल भी भेजे हैं।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) 6 अप्रैल 2018 के सर्कुलर का हवाला देते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च 2020 को ही इस सर्कुलर को खारिज कर चुका है। इसलिए अब इस सर्कुलर की कोई वैध्यता नहीं रह गई। इसके साथ आरबीआई ने बैंकों और दूसरी संस्थाओं से केवाईसी नियमों, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरे नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है।
देश के कई सरकारी व निजी बैंकों ने ग्राहकों को डिजिटल करेंसी में डीलिंग से दूर रहने की सलाह दी है। इसके साथ ही कुछ क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज की सर्विसेज देने से भी इंकार किया है। देश के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज वजीर एक्स (WazirX) को पूरे महीने अपने पार्टनर्स के साथ कस्टमर फण्ड को डिपॉजिट और विद्ड्रॉ करने में परेशानी का सामना करना पड़ा है।