12th board exam 2021: सुप्रीम कोर्ट ने CBSE-ICSE की नीति पर मुहर लगाई
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई (CBSE) और आईसीएसई (CICSE) स्कीम पर अपनी मुहर लगा दी है। छात्रों को 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच परीक्षा देने का ऑप्शन मिलेगा।;
सुप्रीम कोर्ट, सोशल मीडिया
दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई (CBSE) और आईसीएसई (CISE) स्कीम पर अपनी मुहर लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने सीबीएसई की मार्किंग स्कील को मंजूरी दे दी है, कोर्ट ने जनहित में ये फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 12 के एवरेज मार्किंग स्कीम के खिलाफ दर्ज सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। इन याचिकाओं में सभी छात्रों की लिखित परीक्षा लेने की मांग की गई थी। CBSE और ICSE ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि 31 जुलाई को 12वीं के नतीजे जारी कर देंगे। इसके साथ ही 14 अगस्त से 15 सितंबर के बीच छात्रों को परीक्षा देने का ऑप्शन मिलेगा। यानी इनका रिजल्ट उसके बाद ही आएगा, जबकि एवरेज मार्किंग स्कीम के तहत रिजल्ट 31 जुलाई तक आएगें।
सुप्रीम कोर्ट ने मूल्यांकन स्कीम में स्कूलों द्वारा धांधली की आशंका के आरोप पर भी किसी तरह का आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि इसके लिए बाकायदा एक रिजल्ट कमेटी होगी, जो इस पर गौर करेगी। कमेटी में स्कूल के ही नहीं बल्कि बाहरी सदस्य भी होंगे। वहीं जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने छात्रों को शुरुआत में मूल्यांकन स्कीम या परीक्षा में बैठने में से किसी एक विकल्प को चुनने की मांग को ठुकरा दिया। इसके साथ ही 12वीं की फिजिकल परीक्षा जुलाई में ही आयोजित कराने की मांग को भी ठुकरा दिया।
शीर्ष अदालत परीक्षाओं को आयोजित करने की मांग याचिका के साथ ही 1152 छात्रों द्वारा दायर एक संयुक्त याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सीबीएसई कक्षा 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा, राज्य बोर्ड 12वीं की परीक्षा और अन्य बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की गई थी। इससे पहले, 21 जून, 2021 को सुप्रीम कोर्ट में बोर्ड परीक्षाओं और मूल्यांकन संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कुछ छात्रों ने सीबीएसई और सीआईएससीई (CISCE) द्वारा आईएससी 12वीं बोर्ड के मूल्यांकन फॉर्मूले पर सवाल उठाए थे।