बकरीद पर मिली ढील: सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को लगाई फटकार, कहा- खतरे में नहीं डाल सकते लोगों का जीवन
बकरीद का त्यौहार नजदीक आ गया है। ऐसे में कोरोना काल में मिली ढील को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को फटकार लगाई है। केरल सरकार ने बकरीद के दौरान 18जुलाई से 20 जुलाई को लॉकडाउन में थोड़ी छूट देने का ऐलान किया है।
कोरोना की तीसरी लहर की रफ्तार धीमी हो गई है। लेकिन अब भी ख़तरा बना हुआ है और अभी तीसरी लहर को लेकर जो अनुमान लगाये जा रहे हैं इन सब के बीच अच्छा यही होगा की सभी खुद को सुरक्षित रखें। इसी बीच बकरीद का त्यौहार भी नजदीक आ गया है। ऐसे में कोरोना काल में मिली ढील को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को फटकार लगाई है।
बता दें, केरल सरकार ने बकरीद के दौरान 18जुलाई से 20 जुलाई को लॉकडाउन में थोड़ी छूट देने का ऐलान किया है। जिसके बाद कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहां है कि राज्य सरकार की तरफ से दी जा रही ढील से कोरोना वायरस फैलेगा, और अगर इसके मामले बढ़े तो कोर्ट इसके खिलाफ राज्य सरकार पर कड़ी कार्रवाई करेगी। वही कोर्ट ने सरकारी अधिसूचना रद्द करने से मना कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि उनके लिए ये चौकाने वाली बात है कि राज्य सरकार ने व्यापारियों की लॉकडाउन में ढील देने वाली बात पर मंजूरी दे दी है।
खतरे में डालने का रिस्क नहीं
बता दें, केरल में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9931 नए मामले सामने आए हैं। जिसमें 58 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। लेकिन अच्छी बात ये है कि 24 घंटों में 13,206 लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हुए हैं। सुप्रिम कोर्ट ने केरल सरकार को उत्तर रदेश में कांवड़ यात्रा मामले पर जैसे रोक लगाई गई वैसे ही उन्हें पालन करने को कहा है। कोर्ट का कहना है कि प्रेशर ग्रुप या धार्मिक समूह को लोगों की जान खतरे में डालने का रिस्क नहीं लिया जा सकता है, कोर्ट का कहना है कि चेतावनी के बाद भी अगर अगर किसी तरह की घटना की शिकायर मिली तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। केरल सरकार 15 जून से लॉकडाउन में ढील देती दिखी।
कोर्ट का कहना है कि चेतावनी के बाद भी अगर अगर किसी तरह की घटना की शिकायर मिली तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। केरल सरकार 15 जून से लॉकडाउन में ढील देती दिखी।