Tejinder Pal Bagga पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार हटी, पंजाब HC ने 10 मई तक गिरफ्तारी पर लगाया रोक

Tejinder Pal Bagga News Update : मोहाली कोर्ट द्वारा बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ जारी गिरफ्तारी के वारंट पर पंजाब हाई कोर्ट ने 10 मई तक के लिए रोक लगा दिया है।

Report :  Bishwajeet Kumar
Update: 2022-05-08 02:21 GMT

 तजिंदर पाल सिंह बग्गा (तस्वीर साभार : सोशल मीडिया)) 

Tejinder Pal Singh Bagga Case : भारतीय जनता पार्टी के बहुचर्चित नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा (Tajinder Pal Singh Bagga) को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana High Court) से बड़ी राहत मिली है। शनिवार को देर रात सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बीजेपी (BJP) नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा (Tajinder Bagga) के खिलाफ जारी गिरफ्तारी के वारंट को 10 मई तक के लिए टाल दिया है। तजिंदर पाल बग्गा के खिलाफ जारी गिरफ्तारी के वारंट पर सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा की अगली सुनवाई तक तजिंदर बग्गा के खिलाफ पंजाब सरकार (Punjab Government) कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती है।

कोर्ट के फैसले पर बोले बग्गा के पिता

शनिवार को देर रात पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट पर 10 मई तक रोक लगाए जाने के बाद बग्गा के पिता ने कहा- 'पंजाब सरकार किसी ना किसी तरीके से एफ आई आर दर्ज कर किसी भी मामले में तजिंदर को घसीटना चाहती है। मगर हम पंजाब सरकार से यह लड़ाई लड़ते रहेंगे। मुझे खुशी है कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरिंदर के गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।'

बीजेपी नेता ने ट्वीट कर दी जानकारी

भारतीय जनता पार्टी के नेता तजिंदर सिंह बग्गा के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाए जाने की खबर भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने ट्वीट करके दिया। तेजस्वी ने अपने ट्वीट में लिखा कि पंजाब हाई कोर्ट ने आधी रात में सुनवाई की अगली तारीख तक पंजाब पुलिस को तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं करने का निर्देश कोर्ट ने दिया है।

मोहाली कोर्ट ने जारी किया था गिरफ्तारी का वारंट

शुक्रवार और शनिवार की रात लंबी ड्रामेबाजी के बाद बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को जेल से रिहा किया गया। मगर शाम होते होते तजिंदर पर एक बार फिर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। शनिवार को मोहाली की एक कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए बीजेपी नेता तजिंदर पाल बग्गा गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया था। इस दौरान मोहाली की अदालत ने कहा कि तजिंदर को जिस तरह से रिहाई दी गई है वह कानून के दायरे से बिल्कुल बाहर है। हालांकि शनिवार को ही देर रात इसी मामले पर सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 10 मई तक के लिए तजिंदर पाल बग्गा के गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है।

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