Agra: 11 साल बाद मृत महिला को मिला इंसाफ, दोषी डॉक्टर को हुई 10 साल की सजा
Agra: आगरा में महिला मरीज की मौत से जुड़े इस मामले में आज 11 साल बाद न्यायालय ने दोषी डॉक्टर को 10 साल की सजा सुनाई है।
Agra: आगरा में 11 साल बाद न्यायालय ने दोषी डॉक्टर को 10 साल की सजा सुनाई है। महिला मरीज की मौत से जुड़े इस मामले में 10 वर्षों तक जिरह चलती रही। लेकिन जब फैसला आया तो पीड़ित परिवार ने इसे इंसाफ की जीत बताया। न्यायालय के फैसले पर अपना भरोसा जताया।
वर्ष 2011 का है मामला
मामला वर्ष 2011 का है। मुकदमे के वादी भूरी सिंह ने एत्माद्दौला थाना क्षेत्र (itmaddaula police station area) स्थित मां श्रृंगार हॉस्पिटल में अपनी गर्भवती पत्नी मनीषा को इलाज के लिए भर्ती कराया था। इलाज के दौरान महिला मनीषा की मौत हो गई। मामले में चिकित्सक डॉ कुंवर पाल सिंह (Doctor Dr. Kunwar Pal Singh) पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए भूरी सिंह ने थाना एत्माद्दौला में मुकदमा दर्ज कराया। आज 11 साल तक मामले में सुनवाई हुई। गवाह और सबूत पेश किए गए।
एडीजे 13 कोर्ट ने मामले पर सुनाया अपना फैसला
आज एडीजे 13 कोर्ट ने मामले पर अपना फैसला सुनाया। फैसले में मामले के मुख्य आरोपित डॉ कुंवर पाल सिंह को 10 साल की सजा सुनाई गई है। जबकि दूसरे आरोपी डॉ राजेंद्र सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने के आदेश दिए गए हैं। डीजीसी क्राइम ने मामले पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष ने मुकदमे की मजबूत पैरवी की। इसी का नतीजा है कि आरोपी को 10 साल की सजा से दंडित किया गया है।