किशोरी को तलाशने में नाकाम पुलिस अधिकारियों से कोर्ट खफा

Update: 2017-11-20 21:24 GMT

इलाहाबाद : धूमनगंज थाने से अपहृत किशोरी को अभी तक तलाशने में नाकाम रही इलाहाबाद की पुलिस की कार्यशैली से खफा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आईजी कानून व्यवस्था को थाने में तीन दिन कैंप करने को कहा है।

आईजी कानून व्यवस्था 7, 8 एवं 9 दिसंबर को थाने में कैंप करेंगे। कोर्ट ने कहा कि शीर्ष अधिकारी आम जनता की शिकायतें सुनें और ऐसी घटना से संबंधित हर पहलुओं पर विचार कर तत्काल कार्रवाई करें। हाईकोर्ट ने यूपी के डीजीपी को खुद माॅनीटरिंग करने का निर्देश दिया है तथा कहा है कि एसएसपी इलाहाबाद आईजी कानून व्यवस्था के साथ रहकर हर प्रकार का सहयोग करें।

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यह आदेश न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा एवं न्यायमूर्ति जे जे मुनीर की खंडपीठ ने अपहृत किशोरी की मां की याचिका पर पारित किया है। कोर्ट ने पूर्व में 20 नवम्बर तक किशोरी को हर हाल में बरामद करने और आरोपियों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया था। अदालत ने सख्त लहजे में अधिकारियों को चेताया था कि अगली तारीख पर किशोरी बरामद नहीं होती है तो वह डीजीपी को तलब कर इस मामले में शामिल पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने के लिए कहेंगे तथा अदालत पूरे मामले की स्वयं निगरानी करेगी। इस मामले में कोर्ट 14 दिसम्बर को फिर सुनवाई करेगी।

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