लैकफेड के पूर्व महाप्रबंधक पर मनी लांड्रिग के तहत केस चलाने की मांग पर आदेश सुरक्षित
लखनऊ : ईडी के विशेष जज नरेंद्र कुमार जौहरी ने लैकफेड घोटाले केस में सजा पा चुके इसके पूर्व महाप्रबंधक ब्रह्म प्रकाश सिंह पर घोटाले की रकम से करोड़ों की संपति बनाने के आरोप में मनी लांड्रिग के तहत मुकदमा चलाने की मांग वाली ईडी की एक अर्जी पर मंगलवार को अपना आदेश सुरक्षित कर लिया।
ईडी के विशेष वकील कुलदीप श्रीवास्तव के मुताबिक 21 फरवरी, 2012 को लैकफेड घोटाला मामले की एफआईआर थाना हुसैनगंज में दर्ज हुई थी। लैकफेड के एमडी (प्रशासन) पीएन सिंह यादव ने यह एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले में अन्य अभियुक्तों के साथ ही लैकफेड के पूर्व एमडी ब्रह्म प्रकाश सिंह को भी सजा हुई थी।
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हालांकि वह हाईकोर्ट से जमानत पर रिहा हैं। कहा गया कि इसी मामले में 13 सितंबर, 2012 को ईडी ने भी एक सूचना दर्ज की। ईडी ने लैकफेड घोटाले के मुल्जिमों के खिलाफ मनी लांड्रिग एक्ट के तहत सूचना दर्ज कर अपनी जांच शुरु की। मालुम हुआ कि लैकफेड के पूर्व एमडी ब्रह्म प्रकाश सिंह पर एक करोड़ 63 लाख छः हजार 117 रुपए के गबन का इल्जाम है।
जांच में यह सामने आया कि गबन के इस रकम से उसने लखनऊ के नौबस्ताकलां में एक कृषि योग्य भूमि व खरगापुर तथा इंदिरानगर में भी एक-एक मकान बनाया है। साथ ही अपने परिवालों के खाते में रकम भी जमा की है। वर्ष 2015 में ईडी ने इन सभी संपतियों को जब्त कर लिया।