Sonbhadra News: सगे भाइयों सहित 10 को चार-चार वर्ष का कठोर कारावास, शिक्षक द्वारा छात्रा को प्रेम पत्र थमाने के विरोध पर घर में घुसकर की थी मारपीट

Sonbhadra News Today: अभियोजन कथानक के मुताबिक विंढमगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग इलाके के ही एक कॉलेज में पढ़ती थी। वहां शिक्षक के रूप में काम करने वाले जावेद पुत्र बदरूद्दीन, निवासी बैरखड़ ने जबरदस्ती उसे रोक कर प्रेम पत्र दिया।;

Update:2025-02-04 19:06 IST

Sonbhadra News Today Four Years Rigorous Imprisonment to 10 People Including Real Brothers Case of Assault

Sonbhadra News Today: सोनभद्र, विद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा को रास्ते में रोककर प्रेमपत्र थमाने और इसका विरोध करने पर घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में एक शिक्षक, उसके पिता, सगे भाइयों सहित 10 को दोषी पाया गया है। इसके लिए उन्हें चार-चार वर्ष की कठोर कैद के साथ ही, 38,500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड जमा होने के बाद, उसमें से 35,000 मारपीट में घायल हुए पीड़ितों को देने के आदेश दिए गए हैं।

यह था मामला, क्षेत्राधिकारी ने की थी प्रकरण की विवेचना

अभियोजन कथानक के मुताबिक विंढमगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग इलाके के ही एक कॉलेज में पढ़ती थी। वहां शिक्षक के रूप में काम करने वाले जावेद पुत्र बदरूद्दीन, निवासी बैरखड़ ने जबरदस्ती उसे रोक कर प्रेम पत्र दिया। प्रकरण की शिकायत विद्यालय के प्रबंधक से जाकर की तो इससे नाराज होकर शिक्षक के घर और कुनबों ने एकजुट होकर पीड़ित परिवार के घर में घुसकर मारपीट की। छेड़खानी का भी आरोप लगाया गया था। मामले की विवेचना तत्कालीन क्षेत्रािधकारी दुद्धी सुनील कुमार विश्नोई द्वारा की गई थी। प्रकरण में जावेद, सलाउद्दीन, कलामुद्दीन, फसीउद्दीन, मकसूद, सलमान, सहजाद, असजद, बदरूद्दीन, कलाम को आरोपी पाते हुए आरोपपत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था, जहां आरोपियों को धारा 147, 323 और 452 आईपीसी के लिए दोषी पाया गया।

जानिए किस अपराध के लिए कितनी सुनाई गई सजा

प्रकरण विंढमगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अपर स़त्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) अमित वीर सिंह की अदालत ने मंगलवार को मामले की फाइनल सुनवाई की। अधिवक्ताओं की तरफ से दी गई दलीलों, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों की तरफ से परीक्षित कराए गए बयान के आधार पर सभी 10 आरोपियों को दोषी पाया गया और धारा 147 आईपीसी के अपराध के लिए एक वर्ष का कठोर कारावास, एक हजार अर्थदंड, धारा 323 आईपीसी के अपराध के लिए छह माह का कठोर कारावास, पांच सौ अर्थदंड, धारा 452 आईपीसी के तहत चार-चार वर्ष का कठोर करावास तथा दो हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त कारावास भुगतने के लिए कहा गया। सारी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

घायलों को क्षतिपूर्ति के रूप में मिलेंगे 30 हजार

मामले में जहां जावेद अख्तर पुत्र बदरूद्दीन, सलाउद्दीन, कलामुद्दीन पुत्र इस्लाम, फसीउद्दीन पुत्र सलाउद्दीन, मसूद आलम पुत्र मंजूर आलम, सलमान, शहजाद, असजद पुत्र शौकत अली, बदरूद्दीन पुत्र स्व. खलील, कलाम पुत्र सुलेमान निवासी बैरखड़ थाना विंढगमंज को चार-चार वर्ष कठोर कैद की सजा सुनाई गई थी। वहीं, धारा 357 सीआरपीसी के तहत 35 हजार का अर्थदंड लगाया गया जिसमें से 30 हजार घटना के चोटिलों को क्षतिपूर्ति के रूप में नियमानुसार प्रदान किए जाएंगे

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