Sonbhadra News: चेकिंग बैरियर पहुंचे वाहन संचालकों ने बगैर परमिट परिवहन पर जताया विरोध, कब्जे में लिया गया टोल प्लाजा के पास खड़ा ट्रक
Sonbhadra News: प्रकरण में खान निरीक्षक मनोज कुमार की तहरीर पर मंगलवार की देर शाम राबटर्सगंज कोतवाली में अज्ञात क्रशर प्लांट संचालक सहित तीन के खिलाफ केस भी दर्ज कराया गया है।;
Sonbhadra News: कथित वीआईपी कोटे से कई वाहनों के बगैर परमिट, बगैर नंबर संचालन को लेकर मुख्य सचिव को पत्रक सौंपने वाले वाहन संचालकों की तरफ से लोढ़ी स्थित चेकिंग बैरियर पर भी पहुंचकर बगैर परमिट परिवहन को लेकर विरोध जताए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि वाहन स्वामियों के विरोध के बाद कथित वीआईपी कोटे से जुड़ा ट्रक, जो लोढ़ी प्लाजा पार कर, आगे खड़ा था को कब्जे में ले लिया गया। प्रकरण में खान निरीक्षक मनोज कुमार की तहरीर पर मंगलवार की देर शाम राबटर्सगंज कोतवाली में अज्ञात क्रशर प्लांट संचालक सहित तीन के खिलाफ केस भी दर्ज कराया गया है।
खान निरीक्षक मनोज कुमार की तरफ से पुलिस को दी तहरीर में बताया गया है कि गत सोमवार की शाम वह होमगार्ड बृज किशोर, प्रदीप देव पांडेय और रमेश सिंह के साथ उप खनिज लदे वाहनों की जांच में लगे हुए थे। वहां देर शाम साढ़े सात बजे के करीब कई वाहन स्वामी पहुंच गए। उन्हीं में से किसी ने बताया कि लोढी टोल प्लाजा के करीब 100 मीटर आगे राबर्ट्सगंज की तरफ एक 12 चक्का हाईवा गिट्टी लोड कर बिना परमिट के खड़ा है। वाहन के पास जाकर देखा गया तो चालक नहीं था न ही वाहन में नंबर प्लेट लगा हुआ था।
चेसिस नंबर के जरिए पता किया गया वाहन का नंबर:
वाहन पर अंकित चेचिस के जरिए वाहन का वास्तविक नंबर निकाला गया और उसके जरिए जांच की गई तो पता चला कि संबंधित वाहन के नाम परं गिट्टी परिवहन के संबंध में कोई परिवहन प्रपत्र जारी नहीं है। वाहन में 25.78 घन मीटर गिट्टी लदी पाई गई। वाहन को दूसरे चालक की सहायता से नवीन मंडी परिसर में खड़ा कराकर राबर्ट्सगंज पुलिस की अभिरक्षा में सौंपा गया।
राजस्व को क्षति पहुंचाने का लगाया गया है आरोप:
तहरीर में कहा गया है कि वाहन चालक, वाहन स्वामी, गिट्टी लोड करने वाले अज्ञात क्रशर संचालक द्वारा बिना परिवहन प्रपत्र के उपखनिज गिट्टी का परिवहन कर राजस्व की छति पहुंचाया गया है। वहीं, पुलिस का कहना है कि प्रकरण में 303(2), 317(2), 61(2)(बी) बीएनएस के साथ ही यूपी उपखनिज परिहार नियमावली और खान एवं खनिज अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। मामले की छानबीन की जा रही है।