नई दिल्ली: देश के सर्वोच्च न्यायालय ने आज आधार की अनिवार्यता पर बड़ा फैसला देते हुए कहा है कि CBSE, NEET और UGC परीक्षाओं और स्कूल एडमिशन के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है। कोर्ट के फैसले के अनुसार अब स्कूल एडमिशन के समय भी आधार अनिवार्य नहीं है। लेकिन साथ कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि सरकारी योजनाओं के लिए आधार अब भी उतना ही महत्वपूर्ण हैं जितना की पहले था।
आधार कार्ड न होने की वजह से एडमिशन देने से इनकार नहीं कर सकता स्कूल
स्कूल में एडमिशन के समय आधार जरूरी न करने के फैसले का यह कदम उन छात्रों और उनके माता-पिता के लिए बड़ी राहत है, जिनके पास आधार कार्ड नहीं था। बता दें कि इससे पहले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने भी साफ किया था कि कोई भी स्कूल बच्चों को आधार कार्ड न होने की वजह से एडमिशन देने से इनकार नहीं कर सकता। अगर कोई स्कूल ऐसा करता है, तो वह अवैध गतिविधी होगी। इसके अलावा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने नीट परीक्षा के के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया था। हालांकि इस अनिवर्यता से कुछ राज्यों को छूट दी गई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीबीएसई, नीट और यूजीसी की परीक्षाओं के लिए आधार अनिवार्य नहीं होगा।
कहां खत्म और कहां लागू है आधार
अब आधार से मोबाइल नंबर को लिंक करने की जरूरत नहीं है। साथ ही स्कूलों में दाखिले के लिए भी आधार की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि 99.76 लोगों के पास आधार है पर यह सुनिश्चित कर लें कि किसी घुसपैठिए का आधार नहीं बनना चाहिए।
कहां अनिवार्य है आधार
1. आईआईटी और पैन कार्ड के लिए अनिवार्य है।
2. अपने बच्चे के दाखिले के बक्त अगर माता-पिता अपने बच्चे को आधार नंबर देना चाहते हैं तो वे उनका फैसला होगा।
3. सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड जरूरी है।
4. इनकम टैक्स के लिए जरूरी है आधार।
कहां अनिवार्य नहीं है आधार
1. cbse और neet की परीक्षाओं के लिए अब आधार की आवश्यकता नहीं है।
2. स्कूलों में एडमीशन के लिए आधार जरूरी नहीं है।
3. निजी कंपनी में आधार दिखाने की जरूरत नहीं।
4. मोबाइल फोन खरीदने व कनेक्शन के लिए आधार की जरूरत नहीं।