इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तकनीकी सहायक भर्ती के खिलाफ याचिका खारिज की

यह आदेश न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय ने सुनील कुमार की याचिका पर दिया है। बिजली विभाग के अधिवक्ता अशोक मिश्र ने प्रतिवाद किया। पावर कारपोरेशन ने 26 अप्रैल 2016 को भर्ती विज्ञापन निकाला। बाद में संशोधन विज्ञापन कर माइनस मार्किंग की व्यवस्था की। याची का कहना था कि बिल के बीच में खेल के नियम नहीं बदले जा सकते किन्तु कोर्ट ने हस्तक्षेप नहीं किया।

Update: 2016-10-24 15:11 GMT

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पावर कॉपोरेशन की 623 तकनीकी सहायकों की भर्ती में नियम बदलने के खिलाफ याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने विज्ञापन शर्तां में संशोधन का माइनस मार्किंग की व्यवस्था को गलत नहीं माना और याचिका खारिज कर दी।

यह आदेश न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय ने सुनील कुमार की याचिका पर दिया है। बिजली विभाग के अधिवक्ता अशोक मिश्र ने प्रतिवाद किया। पावर कारपोरेशन ने 26 अप्रैल 2016 को भर्ती विज्ञापन निकाला। बाद में संशोधन विज्ञापन कर माइनस मार्किंग की व्यवस्था की। याची का कहना था कि बिल के बीच में खेल के नियम नहीं बदले जा सकते किन्तु कोर्ट ने हस्तक्षेप नहीं किया।

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