CBSE 12th Result Verdict: कोर्ट की सीबीएसई स्टूडेंट्स को 'सुप्रीम' राहत, अब इंप्रूवमेंट एग्‍जाम से नहीं घटेंगे नंबर

CBSE 12th Result Verdict: देश की सर्वोच्च अदालत ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एक मामले पर फैसला सुनाते हुए छात्रों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है, कि इंप्रूवमेंट एग्‍जाम के नंबर फाइनल नहीं माने जाएंगे।

Newstrack :  Network
Published By :  aman
Update: 2022-01-07 10:07 GMT

Supreme Court Verdict For CBSE 12th Students : देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के एक मामले पर फैसला (Verdict)  सुनाते हुए छात्रों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है, कि इंप्रूवमेंट एग्‍जाम (Improvement Exam) के नंबर (Number) फाइनल (Final) नहीं माने जाएंगे। बल्कि, असल परीक्षा और इंप्रूवमेंट एग्‍जाम (improvement exam), दोनों में से जिसमें बेहतर नंबर होंगे उसे ही अंतिम माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने CBSE की पुरानी नीति को रद्द कर छात्रों के हित में यह बड़ा फैसला सुनाया है।  

बता दें, कि इससे पहले बोर्ड की स्कीम (board scheme) के तहत इंप्रूवमेंट एग्‍जाम दे रहे उम्मीदवारों (candidates) के सामने संशय की स्थिति रहती थी। नियम के अनुसार, इंप्रूवमेंट एग्‍जाम में मिले अंक को ही अंतिम माना जाता था। ऐसे में, कुछ मामलों में यह देखा गया था, कि छात्रों के नंबरों में सुधार होने के बजाय नंबर कम हो गए। इसी पर फैसला लेते हुए कोर्ट ने इस स्‍कीम को खत्म कर दिया। कहा, कि जिस  परीक्षा में बेहतर नंबर हो, उसे ही अंतिम (Final) माना जाए। 

क्या कहा कोर्ट ने?  

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एएम खानविलकर (Justice AM Khanwilkar) और जस्टिस सीटी रवि कुमार (Justice CT Ravi Kumar) की बेंच ने शुक्रवार को यह फैसला दिया। बेंच ने कहा, कि 'स्टूडेंट्स केवल अपने ओरिजिनल स्‍कोर (Original Score) के रिजल्‍ट को बनाए रखने की मांग कर रहे हैं। यदि उनके द्वारा इंप्रूवमेंट एग्‍जाम में मिले कम नंबरों पर रिजल्‍ट बनाया जाता है, तो उनके द्वारा लिए गए एडमिशन (Admission) प्रभावित होंगे।' 

=ये भी कहा कोर्ट ने 

दरअसल, सीबीएसई (CBSE) ने अपने जवाबी हलफनामे में पीठ को बताया, कि उसने अपनी नीति में आंशिक संशोधन किया है, ताकि इंप्रूवमेंट परीक्षा में 'फेल' होने वाले छात्रों को अपना  पास रिजल्‍ट बरकरार रखने की अनुमति मिल सके। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सीबीएसई बोर्ड के वकील से कहा था, कि वह अपनी इंप्रूवमेंट एग्‍जाम स्कीम पर पुनर्विचार के मुद्दे पर निर्णय ले।

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