CBSE ने बदला आदेश, अब स्कूल बेच सकेंगे NCERT बुक्स और अन्‍य स्‍टडी मेटेरियल

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) ने स्कूलों में स्टेशनरी और छात्रों के जरूरत की अन्य सामग्रियों की बिक्री पर रोक हटा दी है। एनसीआरटी ने स्कूलों को किताबें बेचने की इजाजत दे दी है। इस नए आदेश के अनुसार, सीबीएसई से संबंद्ध स्कूल एनसीआरटी बुक्स, स्‍टेशनरी और अन्‍य स्‍टडी मेटेरियल कैंपस में बेच सकेंगे।

Update:2017-08-31 14:11 IST

नई दिल्ली : सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) ने स्कूलों में स्टेशनरी और छात्रों के जरूरत की अन्य सामग्रियों की बिक्री पर रोक हटा दी है। एनसीआरटी ने स्कूलों को किताबें बेचने की इजाजत दे दी है। इस नए आदेश के अनुसार, सीबीएसई से संबंद्ध स्कूल एनसीआरटी बुक्स, स्‍टेशनरी और अन्‍य स्‍टडी मेटेरियल कैंपस में बेच सकेंगे।

शुक्रवार (31 अगस्त) को सभी विद्यालय प्रमुखों को जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि स्‍कूलों के भीतर एक दुकान खोली जा सकती है। जिससे एनसीआरटी किताबों को ऑनलाइन मंगाने की सुविधा भी होगी।'

ये भी पढ़ें... CBSE NET 2017: यूजीसी ने परीक्षा में किया बदलाव, अक्टूबर में होंगे एग्जाम

सीबीएसई ने दी अनुमति

बोर्ड ने अप्रैल में स्कूलों को निर्देश दिया था कि वे किसी तरह की कमर्शियल गतिविधि जैसे किताबों, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग आदि बेचने में शामिल नहीं हो सकते हैं। वहीं अब 25 अगस्त को आए नए सर्कुलर में सीबीएसई ने इसकी इजाजत दे दी है।

एनसीईआरटी ने की अपील

सीबीएसई के नए सर्कुलर में कहा गया है, 'सीबीएसई से जुड़े स्कूलों के छात्रों के लिए एनसीईआरटी किताबों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए एनसीईआरटी ने स्कूलों को अपनी जरूरत के मुताबिक अपनी वेबसाइट के जरिए टेक्स्ट बुक्स को ऑर्डर देने की अपील की है। स्कूलों को हाल ही में एनसीईआरटी द्वारा लॉन्च किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर करने और शैक्षिक वर्ष 2018-19 के लिए अपना ऑर्डर देने की सलाह भी दी गई है।'

ये भी पढ़ें... SC ने CBSE को दिया आदेश, नीट परीक्षा के लिए सभी भाषाओं में एक जैसे हो प्रश्नपत्र

बेचें जरूरत की चीजें

बोर्ड ने अपने सर्कुलर में कहा है कि चूंकि स्कूलों को एनसीईआरटी की वेबसाइट के जरिए किताबों का ऑर्डर देने को कहा गया है इसलिए वे अपने स्कूल कैंपस के अंदर एक शॉप खोल सकते हैं। सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि स्टेशनरी और छात्रों की जरूरत की अन्य सामग्री भी इन दुकानों में बेची जा सकती है। सर्कुलर में 'अन्य सामग्री' को लेकर कोई विशेष निर्देश नहीं दिया गया है।

Tags:    

Similar News