CBSE का निर्देश, स्कूल कैंपस में नहीं बिकेंगी निजी प्रकाशकों की बुक्स

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने किताबों को लेकर स्कूलों की मनमानी के खिलाफ स्कूलों को चेताया है। सीबीएसई ने कहा है कि स्कूल कैंपस में निजी प्रकाशकों की किताबों की बिक्री नहीं होगी। इसके लिए सीबीएसई ने स्कूलों को साफ लहजे में हिदायत दे दी है।

Update: 2017-12-21 13:32 GMT

नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने किताबों को लेकर स्कूलों की मनमानी के खिलाफ स्कूलों को चेताया है। सीबीएसई ने कहा है कि स्कूल कैंपस में निजी प्रकाशकों की किताबों की बिक्री नहीं होगी। इसके लिए सीबीएसई ने स्कूलों को साफ लहजे में हिदायत दे दी है।

बोर्ड ने स्कूलों को एक पत्र में कहा है, ‘स्कूल अपने कैंपस में केवल एनसीईआरटी की किताबें और स्टेशनरी सामग्री बेचने के लिए छोटी दुकान खोल सकते हैं। उन्हें निजी प्रकाशकों की कोई भी किताब बेचने की अनुमति नहीं होगी।’ आगे इसमें कहा गया है, ‘एनसीईआरटी के अलावा दूसरी किताबों की बिक्री को नियम का उल्लंघन माना जाएगा और स्कूल के खिलाफ कार्रवाई होगी। अभिभावक स्कूल परिसरों से या बाहर के विक्रेता से पाठ्यपुस्तक और स्टेशनरी सामग्री खरीदने के लिए आजाद हैं।’

अपने पूर्व के निर्देश में सुधार करते हुए सीबीएसई ने अगस्त में स्कूलों को अपने कैंपस में एनसीईआरटी बुक्स, स्टेशनरी और छात्रों के इस्तेमाल वाली अन्य सामग्री बेचने के लिए दुकाने खोलने की अनुमति दी थी। बोर्ड ने प्रबंधन से स्कूलों को ‘वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों’ की तरह नहीं चलाने और अपने कैंपस में बुक्स और पोशाक की बिक्री रोकने को कहा था।

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