Central Government Guideline: केंद्रीय विश्वविद्यालय खुद से जुटाए फंड- केंद्र सरकार

Central Government Guideline: पिछले महीने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ 'गाइडलाइन्स फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंडोमेंट फंड (CUEF)' दस्तावेज साझा किया गया था। जिसके अनुसार "फंड एकत्र करने के उद्देश्य से नियम तैयार किए गए थे।

Written By :  Durgesh Sharma
Update: 2022-08-17 12:18 GMT

Central Government Guideline (Social Media)

Central Government Guideline: केंद्र सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों को स्वंय से फंड एकत्र करने और डोनेशन के माध्यम से बंदोबस्ती निधि स्थापित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। आपकों बता दें कि पिछले महिने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ 'गाइडलाइन्स फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंडोमेंट फंड (CUEF)' दस्तावेज साझा किया गया था।

जिसके अनुसार "फंड एकत्र करने के उद्देश्य से नियम तैयार किए गए थे। जिसमें छात्र, पूर्व छात्र, संकाय और संस्थान के विकास के लिए उद्योग को शामिल किया गया है"। वहीं IIT दिल्ली 2019 में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंडोमेंट फंड स्थापित करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय है, हालांकि इसके बाद अब कई अन्य IIT और IIM ने इसको लागू किया हैं।

Central Government Guideline: 7 सदस्यीय बोर्ड की अध्यक्षता करेंगे कुलपति

दिशानिर्देशों के अनुसार, बंदोबस्ती निधि का संचालन कुलपति की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय बोर्ड द्वारा किया जाएगा। बोर्ड में तीन प्रमुख डोनर (दाता) को विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद द्वारा तीन साल के लिए चुना जाएगा, साथ में विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी और विभिन्न विभागों के दो प्रोफेसर भी शामिल होंगे। वहीं बोर्ड इस बात का निर्णय लेगा कि फंड का उपयोग किस क्षेत्र में करना है, और विश्विविद्यालय की वित्त समिति के समक्ष अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

दिशानिर्देश में इस बात का भी जिक्र हैं कि संस्थान विदेश से फंडिग ले सकते हैं, हालांकि उन्हें इसके लिए एफसीआरए एकाउंट खोलने होंगे। इसके लिए संस्थान को दो तरह से फंड के लिए बैंक एकाउंट खोलना होगा। एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए- जैसे छात्रवृत्ति, कुर्सी और बुनियादी ढांचा विकास जबकि दूसरा सामान्य कोष के लिए हैं।

Tags:    

Similar News