लखनऊ: 68,550 सहायक अध्यापक भर्ती में रोज एक नया नया फैसला दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 68,550 शिक्षक भर्ती 2018 में चयनित मध्य प्रदेश से डीएलएड करने वालों को नियुक्ति पत्र जारी करने के संदर्भ में आदेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याचिका पर चार सप्ताह में जवाब भी मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति डीके सिंह ने गौरव द्विवेदी व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका के अनुसार 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में चयनित होने के बाद याचियों को स्कूल भी आवंटित कर दिए गए।
लेकिन उसके बाद मध्य प्रदेश की संस्था से डीएलएड डिप्लोमा होने के आधार पर उन्हें नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। जबकि उस संस्था के डिप्लोमा को एनसीटीई से मान्यता प्राप्त है।