Delhi School Admissions: दिल्ली में EWS छात्रों को दाखिले के लिए मिला एक और मौका, अब इस तारीख तक करें Apply

दिल्ली के स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section) के छात्रों के लिए दाखिले (Delhi Schools EWS Admissions) की अंतिम तारीख एक बार फिर बढ़ा दी गई है।

Written By :  aman
Update:2022-06-15 15:36 IST

प्रतीकात्मक फोटो 

Delhi Schools EWS Admissions 2022 : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) के स्कूलों (Delhi School Admission) में अपने बच्चे को पढ़ाने का ख्वाब सभी माता-पिता देखते हैं। अभिभावक इस उम्मीद में रहते हैं कि कैसे भी उनके बच्चे का एडमिशन इस स्कूलों में हो जाए। अगर, आप भी ऐसे अभिभावकों में हैं तो ये खबर आपके लिए ही है।

बता दें कि, दिल्ली के स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section) के छात्रों के लिए दाखिले (Delhi Schools EWS Admissions) की अंतिम तारीख एक बार फिर बढ़ा दी गई है। इस खबर से कई मायूस चेहरों पर एक बार फिर मुस्कान आ गई है।

ये है अप्लाई की अंतिम तारीख

गौरतलब है कि, अब नर्सरी (Nursery), केजी (KG) और क्लास वन (Class One) में दाखिले के इच्छुक ईडब्ल्यूएस श्रेणी (EWS Category) के छात्रों के परिजन 24 जून 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन की आखिरी तारीख 14 जून 2022 थी। इसे अब आगे बढ़ा दिया गया है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार (Delhi Government) ने एक बार फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के छात्रों के लिए दाखिले की अंतिम आगे बढ़ा दी है। जिससे अभिभावकों को राहत मिली है।

क्या कहते हैं अधिकारी?

इस संबंध में शिक्षा उप निदेशक योगेश पाल सिंह (Deputy Director of Education Yogesh Pal Singh) ने कहा, कि 'प्रवेश स्तर की कक्षाओं में EWS सहित वंचित समूह (disadvantaged group) के सफल अभ्यर्थियों के दाखिले की अंतिम तारीख एक बार फिर 24 जून तक बढ़ाई गई है। बता दें कि, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और वंचित समूह तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) की श्रेणी के तहत दिल्ली के निजी स्कूलों (Private Schools In Delhi) में प्रवेश स्तर की कक्षाओं में दाखिला 29 मार्च से शुरू हुआ था।

जानें क्या है नियम?

यहां आपको बता दें कि, शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right to Education Act) के प्रावधानों के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश स्तर की कक्षाओं में अर्थात नर्सरी, केजी व कक्षा एक में 25 फीसदी सीटें ईडब्ल्यूएस, वंचित समूह और सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी के छात्रों के लिए आरक्षित हैं।

कौन आते हैं इस श्रेणी में?

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के दायरे में वे बच्चे आते हैं, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय (Annual Income) एक लाख रुपए से कम है। वहीं, डीजी श्रेणी अर्थात वंचित समूह में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) , गैर-क्रीमी लेयर (Non Creamy Layer), अनाथ (orphan), ट्रांसजेंडर (Transgender) और एचआईवी से संक्रमित बच्चे (Children Infected With HIV) शामिल हैं।

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