सेंट्रल यूनिवर्सिटी समेत आईआईटी में खाली है 11 हजार से अधिक पद
धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्वीकृत 18956 पदों में से प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 6180 पद खाली हैं।
Education News: शिक्षा मंत्रालय (MoE) के आंकड़ों के अनुसार, देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों, IIT और IIM में 11 हजार से अधिक फैकल्टी पद खाली हैं। इस डेटा को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में साझा किया। उन्होनें कहा कि 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्वीकृत 18956 पदों में से प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 6180 पद खाली हैं। इसी तरह, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में स्वीकृत 11,170 पदों में से कुल 4,502 पद खाली हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) में फैकल्टी के 1,566 पदों में से 493 पद खाली हैं।
मिशन मोड में भरें जाएंगे खाली पद
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा "रिक्तियों का होना और उन्हें भरना एक सतत प्रक्रिया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय स्वायत्त निकाय हैं, जो संबंधित केंद्रीय अधिनियमों के तहत स्थापित हैं।
उनकी भर्ती प्रक्रिया उनके वैधानिक निकायों द्वारा उनके अधिनियम, नियम और यूजीसी रेगुलेशन या दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की जाती है। उन्होनें आगे कहा सभी उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) को मिशन मोड में रिक्तियों को भरने का निर्देश दिया गया है।
विभिन्न वर्गो में रिक्त है इतने पद
उन्होंने कहा, "मिशन मोड में रिक्तियों को भरने के लिए सभी एचईआई को लिखने के अलावा, मंत्रालय ने एक मासिक निगरानी तंत्र स्थापित किया है।" सेंट्रल यूनिवर्सिटी और आईआईएम में खाली पदों में 961 पद एससी वर्ग के लिए, 578 एसटी वर्ग के लिए, 1,657 ओबीसी पद आरक्षित हैं। ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी वर्ग के लिए आरक्षित रिक्त पद क्रमशः 643 और 301पद हैं।
विश्वविद्यालय को एक यूनिट मानते हुए रोस्टर तैयार करने के लिए केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान अधिनियम, 2019 को 9 जुलाई 2019 को अधिसूचित किया गया है। साथ ही अधिनियम के अनुसार, अनुसूची में सूचीबद्ध संस्थानों और अधिनियम में बताए गए कुछ अन्य अपवादों को छोड़कर सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू है।
धर्मेंद्र प्रधान ने कहा "इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में टीचर कैडर में सीधी भर्ती में सभी पदों के लिए आरक्षण दिया जाता है। इस अधिनियम के लागू होने के बाद, कोई भी आरक्षित पद अनारक्षित नहीं होगा।" आपको बता दें देश में 23 IIT हैं जबकि IIM की संख्या 20 है।