टीईटी मामले में गलत सवालों को लेकर दायर विशेष अपील खारिज
कोर्ट ने कुछ सवालों को सिलेबस से बाहर का मानने से इंकार कर दिया है और कहा है कि वे सामान्य अध्ययन के अंग्रेजी विषय के है। कोर्ट ने 15 सवालों में से केवल दो पर दुबारा राय लेने के आदेश को सही करार दिया और कहा कि कोर्ट विशेषज्ञ नही हो सकती। विशेषज्ञों की राय अंतिम होगी।
प्रयागराज: टीईटी 2018 में 15 सवालों की विशेषज्ञ राय के बाद दो सवालों पर ही विषय विशेषज्ञ राय लेने के एकलपीठ के आदेश के खिलाफ अपीलें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।
कोर्ट ने कुछ सवालों को सिलेबस से बाहर का मानने से इंकार कर दिया है और कहा है कि वे सामान्य अध्ययन के अंग्रेजी विषय के है। कोर्ट ने 15 सवालों में से केवल दो पर दुबारा राय लेने के आदेश को सही करार दिया और कहा कि कोर्ट विशेषज्ञ नही हो सकती। विशेषज्ञों की राय अंतिम होगी।
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अपील में उठाये गये मुद्दों को कोर्ट ने बलहीन माना है। और कहा है कि टीईटी परीक्षा हर साल होती है। असफल छात्रों के लिए कोर्ट अंतर्निहित शक्तियों का बिना ठोस वजह के प्रयोग नही कर सकती। वे दूसरे वर्ष भी परीक्षा में बैठ सकते है। सवाल गलत साबित करने का भार वादकारी पर है। यदि विशेषज्ञ की राय सवालों के पक्ष में है तो कोर्ट उसे ही मानेगी। जब तक कोई अवैधानिकता स्पष्ट रूप से न हो कोर्ट हस्तक्षेप नही कर सकती। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल तथा न्यायमूर्ति आर आर अग्रवाल ने हिमांशु गंगवार व् कई अन्य की विशेष अपीलों पर दिया है।
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मालूम हो कि टीईटी परीक्षा 18 के 15 सवालों पर आपत्ति की गयी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज ने विशेषज्ञ पैनल गठित किया। जिसने आपत्तियों पर विचार कर निस्तारित कर दिया। 13 सवाल सही पाए गए। केवल दो सवालों पर विषय विशेषज्ञ की राय लेने को कहा गया।
एकलपीठ ने सचिव को दो सवालों पर विषय विशेषज्ञ राय लेने को कहा।इसी आदेश को यह कहते हुए चुनौती दी गयी कि एकलपीठ को सभी 15 सवालों पर विषय विशेषज्ञ राय लेनी चाहिए थी। कहा गया कि कुछ सवाल सिलेबस से बाहर के है। विशेषज्ञ इसे सिलेबस के बाहर का नही मानते। कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में विशेषज्ञ राय अंतिम होगी। अपीलें खारिज कर दी है। 6 जनवरी को होने वाली टीईटी परीक्षा नियत कार्यक्रमानुसार होगी।
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