NEET- 2017: आयु सीमा मामले में अभ्यर्थियों को राहत, HC ने CBSE को फॉर्म स्वीकार करने के दिए आदेश
लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सीबीएसई को NEET- 2017 के लिए सैकड़ों अभ्यर्थियों के फॉर्म स्वीकार करने के निर्देश दिए हैं। ये वो छात्र हैं जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक होने के कारण परीक्षा में शामिल होने से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
यह आदेश जस्टिस एपी साही और जस्टिस संजय हरकौली की खंडपीठ ने दिया। यह आदेश सैकड़ों अभ्यर्थियों की ओर से अलग-अलग दाखिल कई याचिकाओं को एक साथ निस्तारित करते हुए पारित किया।
कोर्ट ने ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा गत मार्च को पारित एक आदेश के मद्देनजर जारी किया, जिसमें कुछ 25 वर्ष पूरा कर चुके अभ्यर्थियों को भी नीट का फॉर्म भरने की इजाजत दी गई है। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह सुप्रीम कोर्ट के सामने विचाराधीन ऐसी ही मांग करने वाली अन्य याचिकाओं में पारित होने वाले अग्रिम आदेशों के अधीन होगा।
ये कहा था याचियों ने
याचियों की ओर से कहा गया था कि NEET परीक्षा के लिए अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष का निर्धारण करना संबंधित प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। याचियों की ओर से दलील दी गई, कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अधिनियम भी आयु सीमा के उक्त निर्धारण का समर्थन नहीं करता। याचियों की ओर से यह भी कहा गया कि न्यूनतम आयु सीमा 17 वर्ष किए जाने का प्रावधान तो है, लेकिन अधिकतम आयु सीमा के निर्धारण का प्रावधान नहीं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत दिया निर्देश
वहीं 28 मार्च को मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का 20 मार्च का एक आदेश प्रस्तुत किया गया, जिसमें कुछ अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने की अनुमति दिए जाने के साथ-साथ सीबीएसई को फॉर्म स्वीकार करने के निर्देश दिए गए थे। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उक्त आदेश के तहत याची अभ्यर्थियों का भी फॉर्म स्वीकार करने के निर्देश दिए।