TGT शिक्षक भर्ती में कट ऑफ अंक पाने के कारण नियुक्ति पर विचार का निर्देश

याची ने न्यूनतम निर्धारित अंक अर्जित किया है इसके बावजूद उसका चयन नहीं किया गया। यह आदेश न्यायमूर्ति ए.के. मिश्र ने बलिया के राजीव कुमार राव की याचिका निस्तारित करते हुए दिया है।

Update: 2019-04-23 15:24 GMT

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 7145 टीजीटी सहायक अध्यापकों की भर्ती मामले में याची की नियुक्ति पर दो माह में सकारण आदेश पारित करने का निर्देश दिया है।

याची ने न्यूनतम निर्धारित अंक अर्जित किया है इसके बावजूद उसका चयन नहीं किया गया। यह आदेश न्यायमूर्ति ए.के. मिश्र ने बलिया के राजीव कुमार राव की याचिका निस्तारित करते हुए दिया है।

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याची अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी का कहना था कि उसने माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित 2013 की भर्ती में आवेदन दिया। उसे 324.8656 अंक प्राप्त हुए। जो चयनित अभ्यर्थी का न्यूनतम अंक है। फिर भी याची का चयन नहीं किया गया। याची का कहना है कि भारी संख्या में पद खाली है, उसकी भी नियुक्ति की जाय।

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