सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में शामिल होने का मिला निर्देश
यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल तथा न्यायमूर्ति आर आर अग्रवाल की खंडपीठ ने ममता दीक्षित की विशेष अपील पर दिया है। याची का कहना है कि उसने अंग्रेजी,उर्दू व् संस्कृत विषय में से संस्कृत लिया था। जो एम् आर सीट में विषय कालम ब्लैक करना भूल गयी।
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ममता दीक्षित को सहायक अध्यापक प्राइमरी स्कूल की 6 जनवरी को होने वाली परीक्षा में शामिल होने की अनुमति का निर्देश दिया है और कहा है कि परिणाम याचिका के निर्णय पर निर्भर होगा। कोर्ट ने याची की ओ एम् आर सीट तलब की है। सुनवाई 11 जनवरी को होगी।
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यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल तथा न्यायमूर्ति आर आर अग्रवाल की खंडपीठ ने ममता दीक्षित की विशेष अपील पर दिया है। याची का कहना है कि उसने अंग्रेजी,उर्दू व् संस्कृत विषय में से संस्कृत लिया था। जो एम् आर सीट में विषय कालम ब्लैक करना भूल गयी। उसका परिणाम घोषित नही किया गया। जिसे चुनौती दी गयी। कहा गया कि त्रुटि सुधार का मौका दिया जाना चाहिए। एकल जज से याचिका खारिज होने पर अपील दाखिल की गयी है।
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