BTC 4th SEM. के अंक पत्र की खामियों के चलते​ शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठने का कोर्ट ने दिया आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बी टी सी 2015 के चतुर्थ सेमेस्टर के अंक पत्र की खामियों के चलते बेसिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती ऑनलाइन फार्म न भर पाने वाली वंदना शर्मा को आवेदन जमा करने व् भर्ती परीक्षा में बैठने देने का निर्देश दिया है किंतु बिना कोर्ट की अनुमति के परिणाम घोषित न करने का आदेश दिया है।

Update:2018-12-22 21:36 IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बी टी सी 2015 के चतुर्थ सेमेस्टर के अंक पत्र की खामियों के चलते बेसिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती ऑनलाइन फार्म न भर पाने वाली वंदना शर्मा को आवेदन जमा करने व् भर्ती परीक्षा में बैठने देने का निर्देश दिया है किंतु बिना कोर्ट की अनुमति के परिणाम घोषित न करने का आदेश दिया है।कोर्ट ने कहा कि याची का अधिकार याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगा।

यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने दिया है।

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मालूम हो याची ने बी टी सी चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा राजा शारदा महेश इंटर कालेज सोनभद्र से दी ।परिणाम घोषित हुआ तो उसे हिंदी पेपर में गैर हाजिर बताया गया।याची ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकरण को दिया ।किन्तु खामी दुरुस्त न होने के कारण फार्म नही भरा जा सका।कोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता से जवाब मांगा है और कहा है कि याची का फार्म हार्ड कॉपी में जमा किया जाय ।याचिका की सुनवाई 8 जनवरी को होगी।

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