नई दिल्ली: सरकार की तरफ से आधार कार्ड को अनिवार्य किए जाने के बाद से लेकर आज तक लोगों के मन में इसके उपयोगिता को लेकर मन में सवाल बने हुए हैं। जैसे वर्तमान में आधार की आम आदमी को कितनी जरूरत है और इससे क्या किया जा सकता है कहां अनिवार्य है और कहां अनिवार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या फैसला दिया ऐसे ही आधार कार्ड से जुड़े तमाम प्रश्नों के जवाब और महत्वपूर्ण जानकारी को आज newstrack.com बताने जा रहा है।
मोबाइल कंपनियां नहीं मांग सकती आधार
मोबाइल फोन कंपनियां अब ग्राहक से किसी सूरत में ना आधार मांग पाएंगी और ना ही उनका ई-केवाईसी कर सकेंगी। टेलीकॉम मंत्रालय ने नोटिफ़िकेशन जारी करके मोबाइल कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि 'पुराने ग्राहकों और नए मोबाइल कनेक्शन के लिए टेलीकॉम कंपनियां आधार की E-KYC इस्तेमाल नहीं करेंगी। टेलीकॉम कंपनियां इसको समयबद्ध तरीके से लागू करें और 5 नवंबर तक रिपोर्ट दें'। बीते महीने 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आधार पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि मोबाइल फोन कंपनियां आधार नहीं मान सकती सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर टेलीकॉम मंत्रालय ने मोबाइल फोन कंपनियों के साथ बातचीत करके यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
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बैंक खाते खोलने के लिए आधार अनिवार्य नहीं
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने कहा कि आधार के इस्तेमाल पर प्रतिंबध लगाने वाले उच्चतम न्यायालय के आदेश से बैंकों, डाकघरों और सरकारी परिसरों में चल रहे आधार नामांकन और अद्यतन सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अजय भूषण पांडे ने बताया कि शीर्ष न्यायालय ने कहा कि बैंक खाते खोलने के लिए आधार अनिवार्य नहीं है लेकिन बैंकों और डाकघरों में चल रहे आधार नामांकन और उनमें ताजा जानकारी जोड़ने की अद्यतन गतिविधियां चलती रहेंगी क्योंकि यह सत्यापन सेवा से अलग हैं।
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स्वैच्छिक ऑफलाइन उपयोग जारी रहेगा
पांडे ने कहा, "बैंक खाते खोलने और अन्य सेवाओं के लिए आधार का ऑफलाइन मोड में उपयोग किया जा रहा है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, पैन-आईटीआर में आधार के इस्तेमाल को वैधानिक ठहाराया गया है। पूरी आधार व्यवस्था में बैंकों की भूमिका बहुत अहम है। इसलिए, आधार नामांकन और अद्यतन गतिविधियां पहले की तरह ही जारी रहेंगी।" उन्होंने कहा कि आधार के लिए नामांकन और अद्यतन सेवाएं, सत्यापन सेवाओं से पूरी तरह से अलग हैं। इसलिए इसका स्वैच्छिक ऑफलाइन उपयोग जारी रहेगा।
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क्या संवैधानिक तौर पर वैध है आधार?
जवाब: सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आधार को संवैधानिक तौर पर वैध ठहराया है, मगर कुछ शर्तों और बदलावों के साथ। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हर जगह आधार को अनिवार्य नहीं कर सकते।
कहां देना होगा आधार?
जवाब: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार को पैन से लिंक करना जरूरी होगा. सुरक्षा मामलों में एजेंसियां भी आधार की मांग कर सकती है। साथ ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में आधार को अनिवार्य बनाया गया है।
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कहां नहीं देना होगा आधार?
जवाब: सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अब से स्कूलों में आधार जरूरी नहीं होगा। साथ ही, अब बैंक खातों से आधार को लिंक करना जरूरी नहीं। इतना ही नहीं, मोबाइल के लिए भी आधार जरूरी नहीं।
क्या परीक्षाओं के लिए भी आधार देना होगा?
जवाब: सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट तौर पर कहा है कि अब UGC, NEET तथा CBSE परीक्षाओं के लिए आधार अनिवार्य नहीं होगा।
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क्या मोबाइल और निजी कंपनियां आधार मांग सकती है?
जवाब: सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि कोई भी मोबाइल और निजी कंपनियां आधार नहीं मांग सकती हैं।
क्या लोककल्याणकारी योजनाओं में आधार जरूरी होगा?
जवाब: सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने स्पष्ट किया है कि लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य है। यानी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार देना जरूरी है।
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क्या आधार को पैन से जोड़ना जरूरी होगा?
जवाब: हां, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार को पैन से लिंक करना जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आधार को पैन से जोड़ने वाले फैसले को बरकरार रखा है।
क्या स्कूलों में आधार जरूरी होगा?
जवाब: सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि स्कूलों में आधार जरूरी नहीं होगा। साथ ही किसी भी बच्चे का दाखिला अब बिना आधार के भी हो सकेगा।
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अगर आपका आधार कार्ड घर में कहीं गुम हो गया न हों परेशान
अगर आपका आधार कार्ड घर में कहीं गुम हो गया है या फिर जिस वक्त आपको आधार कार्ड की जरूरत है, वह आपके पास नहीं है, तो अब परेशान हों। ऐसे मौकों के लिए ही ई-आधार कार्ड का इस्तेमाल करें। ई- आधार कार्ड पासवर्ड से प्रोटेक्टेड आपके आधार कार्ड की कॉपी है। यह UIDAI द्वारा डिजिटल साइन कॉपी होती है और उतनी ही वैलिड होती है जितना की पेपर फॉर्मेट में आधार कार्ड। आधार ऐक्ट के मुताबिक, किसी भी तरह के काम के लिए जहां आधार कार्ड की जरूरत हो वहां इस ई आधार का प्रयोग पूरी तरह से मान्य है।
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ई- आधार कार्ड ऐसे करें डाउनलोड
सबसे पहले uidai.gov.in वेबसाइट पर जाएं। Download Aadhaar लिखी हुई टैब पर क्लिक करें या फिर सीधा eaadhaar.uidai.gov.in पर जाएं। यहां अपना पूरा नाम लिखें, जैसा कि आधार कार्ड में लिखा हुआ है। साथ ही पिन कोड भी डालें। अब Get OTP नामक टैब पर क्लिक करें। आपको रजिस्टर्ड फोन पर ओटीपी आएगा। इस ओटीपी को Enter OTP बॉक्स में डाल दें। यह आपको e-aadhaar डाउनलोड करने वाले पेज पर ले जाएगा यहां से आप डाउनलोड कर लें।
नोट- आधार से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए बीच बीच में दिए गए लिंक को ओपन करके भी प्राप्त कर सकते हैं।