NEET PG Counselling: नीट पीजी काउंसलिंग मामले में EWS कोटा पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई

केंद्र सरकार द्वारा तत्काल सुनवाई की मांग के बाद सुप्रीम कोर्ट में आज बुधवार को NEET-PG प्रवेश के संबंध में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या Economically Weaker Section (EWS) कोटा से संबंधित याचिका पर सुनवाई होगी।

Newstrack :  Network
Published By :  aman
Update:2022-01-05 09:08 IST

सुप्रीम कोर्ट (कॉन्सेप्ट फोटो साभार- सोशल मीडिया) 

NEET PG Counselling : केंद्र सरकार द्वारा तत्काल सुनवाई की मांग के बाद सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज बुधवार को NEET-PG प्रवेश के संबंध में (NEET PG Counselling) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या Economically Weaker Section (EWS) कोटा से संबंधित याचिका पर सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस (CJI) एनवी रमण और जस्टिस सूर्यकांत तथा जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने केंद्र की ओर से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल (Solicitor General) तुषार मेहता (Tushar Mehta) की दलीलों पर ध्यान दिया।

जिसमें बताया गया, कि मामला पोस्ट ग्रेजुएट (Post Graduate) मेडिकल पाठ्यक्रमों (Medical Courses) के लिए प्रवेश प्रक्रिया (Admission Process) से संबंधित है। छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के मद्देनजर इस पर जल्द सुनवाई जरूरी है। इस मामले पर प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण ने कहा, 'अगर यह तीन जजों की पीठ का मामला है, तो इसे बुधवार को तीन जजों की पीठ के सामने सूचीबद्ध किया जाएगा।'

क्या हुआ था सोमवार की सुनवाई में?

बता दें, कि इस मामले पर इससे पहले सोमवार सुनवाई हुई थी। तब, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार से कहा था, कि चीफ जस्टिस द्वारा ही तीन सदस्यीय पीठ का गठन किया जा सकता है। क्योंकि, ईडब्ल्यूएस (EWS) कोटा मामले की सुनवाई तीन जजों की पीठ कर रही है। इसलिए, वे मामले को एक-दो दिन में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आग्रह करेंगे।

देश भर में डॉक्टरों का प्रदर्शन

नीट-पीजी काउंसलिंग ( NEET PG Counselling) में देरी के मुद्दे पर राजधानी दिल्ली सहित देश के अन्य हिस्सों में फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी FORDA के बैनर तले विभिन्न अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों (Resident Doctors) द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन जल्द सुनवाई के आश्वासन के बाद ही स्थगित किए गए। इस मामले में देरी की वजह सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन ईडब्ल्यूएस (EWS) कोटा तथा ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) कोटे की ऊपरी आय सीमा के प्रावधान बने हैं। अब, केंद्र को ईडब्ल्यूएस कोटा के निर्धारण के लिए मानदंड पर एक बार फिर विचार करने का निर्णय लेना पड़ा है।

आठ लाख वार्षिक आय की सीमा रहेगी बरकरार

गौरतलब है, कि इससे पहले केंद्र सरकार द्वारा NEET PG Counselling और प्रवेश प्रक्रिया (Admission Process) के संबंध में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के निर्धारण के लिए 8 लाख रुपए वार्षिक आय सीमा के मौजूदा मानदंड को बरकरार रखने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 02 जनवरी को दायर हलफनामे में, सर्वोच्च अदालत को सूचित किया था, कि मानदंडों के पुनर्मूल्यांकन के लिए सरकार द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने सुझाव दिया। जिसमें कहा गया कि मौजूदा मानदंडों को इस साल की काउंसलिंग और प्रवेश के लिए जारी रखा जा सकता है। वहीं, समिति द्वारा सुझाए गए संशोधित मानदंडों को अगले प्रवेश चक्र यानी नीट 2022 से अपनाया जा सकता है।

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