NEET-UG Result: अब जल्द जारी हो सकेंगे NEET-UG के रिजल्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे HC के आदेश पर लगाई रोक

NEET UG Result 2021: सर्वोच्च न्यायालय ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी या एनटीए (NTA) के लिए नीट यूजी का रिजल्ट घोषित करने का रास्ता साफ कर दिया है।

Written By :  aman
Published By :  Monika
Update: 2021-10-28 08:43 GMT

NEET-UG के रिजल्ट (photo : social media )

NEET UG Result 2021: राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा यानी नीट-यूजी (NEET-UG) परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) से राहत भरी खबर आई है। सर्वोच्च अदालत ने परीक्षा में शामिल 16 लाख छात्रों का रिजल्ट जारी करने के निर्देश दिए हैं (NEET-UG result jari karne ka nirdesh) । सर्वोच्च न्यायालय ने बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay high court) के आदेश पर रोक लगाते हुए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी या एनटीए (NTA) के लिए नीट यूजी का रिजल्ट घोषित करने का रास्ता साफ कर दिया है।

बता दें, कि सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश पर भी रोक लगाई है, जिसमें दो छात्रों के फिर से परीक्षा देने का आदेश दिया गया था। जिसकी वजह से 16 लाख छात्रों का रिजल्ट रुका पड़ा था। देश की सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा, कि 'हमें सभी के हितों में संतुलन बनाना होगा।'

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? 

बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, कि 'दो छात्रों के लिए परीक्षा परिणाम नहीं रोक जा सकते हैं। क्योंकि, 16 लाख छात्र रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में हमें हितों को संतुलित करना होगा।' इस सुनवाई के दौरान जस्टिस एल. नागेश्वर राव ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, 'हालांकि हम इस बात से सहमत हैं कि रिजल्ट की घोषणा को रोका नहीं जा सकता। लेकिन, इन दोनों छात्रों के हितों की भी रक्षा होनी चाहिए। हम उन्हें भी अधर में नहीं छोड़ सकते।' सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब जबकि निरीक्षक ने ही गलती स्वीकार की है। ऐसे में हम लाखों छात्रों को परिणाम के इंतजार में नहीं रख सकते। लिहाजा हम आपको परिणाम घोषित करने की अनुमति प्रदान करते हैं। लेकिन, इन दो छात्रों के मामले में आप कोई रास्ता निकालें।

क्या था मामला? (kya tha mamla) 

बता दें, कि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था, कि नीट यूजी की परीक्षा दो छात्रों, वैष्णवी भोपाली (Vaishnavi Bhopali)  और अभिषेक शिवाजी (Abhishek Shivaji)  के लिए आयोजित की जानी चाहिए। क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया था, कि उन्हें गलत सीरियल नंबर के साथ प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं दी गई थीं। बॉम्बे हाईकोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। तब कहा गया था, कि रिजल्ट तैयार होने पर भी एनटीए उसे घोषित नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार ने अपनी अपील में कहा था, कि नीट परिणाम में देरी से स्नातक मेडिकल प्रवेश प्रभावित होगा।

प्रवेश प्रक्रिया में होगी देरी  (Admission process delayed)

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, कि बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के चलते पूरी परीक्षा का रिजल्ट रुक गया है। रिजल्ट में देरी की वजह से एमबीबीएस (MBBS), बीडीएस (BDS), बीएएमएस (BAMS), बीएसएमएस (BSMS), बीयूएमएस (BUMS) और बीएचएमएस (BHMS) जैसे स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया में देरी होगी। साथ ही कहा गया, कि बॉम्बे उच्च न्यायालय का फैसला भविष्य में इस तरह की घटनाओं से अभ्यर्थियों द्वारा अनुचित लाभ उठाने के लिए गलत मिसाल कायम करेगा।

दरअसल, इस पूरे मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना से जल्द सुनवाई की मांग की थी। उन्होंने कहा था, कि बॉम्बे हाईकोर्ट के इस आदेश से नीट रिजल्ट की घोषणा में देरी हो रही है। जिस पर अब रास्ता साफ हो गया है।

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