ट्रिपल सी सर्टिफिकेट धारकों को महानिबंधक को प्रत्यावेदन देने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रिपल सी सर्टिफिकेट के वैकल्पिक डिग्री धारकों की विशेष अपील को निस्तारित करते हुए उन्हें महानिबंधक हाईकोर्ट को अपना प्रत्यावेदन देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इसी मामले में दीपक कुमार केस में दिए गए फैसले के तहत वैकल्पिक डिग्री को मान्य किया है

Update: 2019-07-11 16:42 GMT

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रिपल सी सर्टिफिकेट के वैकल्पिक डिग्री धारकों की विशेष अपील को निस्तारित करते हुए उन्हें महानिबंधक हाईकोर्ट को अपना प्रत्यावेदन देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इसी मामले में दीपक कुमार केस में दिए गए फैसले के तहत वैकल्पिक डिग्री को मान्य किया है, जिसके आधार पर कोर्ट ने अपील करने वालो को अपनी मांग महानिबंधक के समक्ष रखने को कहा है और अपील वापस करते हुए निस्तारित कर दी है।

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यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ ने फैजाबाद के रामचंद्र व अन्य की विशेष अपील पर दिया है। अपील पर अधिवक्ता वी सी श्रीवास्तव, शरद चन्द्र मिश्र ने बहस की। मालूम हो कि अपीलार्थी 2014 में कनिष्ठ सहायक पद पर चयनित हुए और जिला अदालत में नियुक्ति की गयी। ट्रिपल सी सर्टिफिकेट न होने के कारण 28 सितम्बर 16 सेवा से हटा दिया गया।

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महानिबंधक के इस आदेश की चुनौती याचिका एकलपीठ ने यह कहते हुए खारिज कर दी कि याचियों के पास ट्रिपल सी के समकक्ष डिग्री नहीं है जिसे अपील में चुनौती दी गयी थी। कोर्ट ने तीनों याचियों को महानिबंधक को प्रत्यावेदन देने को कहा है।

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