चिकित्सा संस्थानों और विश्वविद्यालयों में हड़ताल पर प्रतिबंध

उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी चिकित्सा विश्वविद्यालयों और संस्थानों आपातकालीन सेवाओं समेत सभी सेवाओं में छह महीने के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी है।

Update:2019-06-06 20:25 IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी चिकित्सा विश्वविद्यालयों और संस्थानों आपातकालीन सेवाओं समेत सभी सेवाओं में छह महीने के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी है।

चिकित्सा शिक्षा सचिव मुकेश मेश्राम ने गुरुवार को बताया कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजी आई) लखनऊ, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उप्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा, डा. राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमती नगर लखनऊ, सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा, गवर्नमेन्ट इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, ग्रेटर नोएडा एवं इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, सहारनपुर, मेरठ, आजमगढ़, अम्बेडकरनगर, झांसी, गोरखपुर, कन्नौज, जालौन, बांदा और बदायूं स्थित राजकीय मेडिकल कालेजों की समस्त सेवाओं में छह महीने के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी है।

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