HC on TET Exam: TET 2021 के उम्मीदवारों को मिलेंगे दो सवालों के ग्रेस मार्क

HC important decision: कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रणविजय सिंह केस के आधार पर एक-एक अंक देने का निर्देश दिया है।

Report :  Aakanksha Dixit
Update:2024-02-06 13:34 IST

HC important decision: TET 2021 source: social media 

HC important decision: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपीटीईटी परीक्षा 2021 में 230 अभ्यर्थियों की याचिकाओं के आधार पर ग्रेस मार्क देने और 727 अभ्यर्थियों की याचिकाओं के आधार पर नए परिणाम घोषणा करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि याचियों ने उत्तर कुंजी पर आपत्ति की है या नहीं, इसके आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। सभी याचियों को राहत पाने का अधिकार है।

याचिकाओं को राहत पाने का अधिकार 

कोर्ट ने अन्य सवालों के मामले में हस्तक्षेप को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि याचिकाओं ने उत्तर कुंजी पर आपत्ति की है या नहीं, इसके आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। सभी याचिकाओं को राहत पाने का अधिकार है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने टीईटी 2021 के 230 अभ्यर्थी प्रगति अग्रवाल व 15 अन्य याचिकाओं व टीईटी 2019 के 727 अभ्यर्थी अखिलेश व 14 अन्य याचिकाओं को आंशिक मंजूर करते हुए दिया है। याचियों का कहना था कि मोहम्मद रिजवान केस में जिन सवालों को लेकर कोर्ट में गलती पाई गई थी और ग्रेस मार्क देने का आदेश हुआ था, उन्ही सवालों को 2021 की परीक्षा में शामिल किया गया है। इसलिए उन्हें भी वैसी ही राहत पाने का हक है।

ग्रेस मार्क देने का निर्देश

सरकार ने कहा कि सवाल विशेषज्ञ तय करते हैं और कोर्ट विशेषज्ञ नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि जिन याचियों ने उत्तर कुंजी पर आपत्ति नहीं की है, उन्हें राहत नहीं मिलेगी। पिछली परीक्षा के गलत सवाल इस परीक्षा में फिर से लिए गए हैं, इसे सरकार ने स्वीकार किया है। पिछली परीक्षा में क्रमांक 16 व 131 पर थे वहीं इस 2021 की परीक्षा में 8 व 141 क्रमांक पर हैं। कोर्ट ने दोनों प्रश्नों के ग्रेस मार्क देने का निर्देश दिया है।

2019 की परीक्षा में प्रश्न 83 और 144 सही नहीं थे। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रणविजय सिंह केस के आधार पर एक-एक अंक देने का निर्देश दिया है। अन्य सवालों पर पर्याप्त संदेह न होने के कारण हस्तक्षेप करने से इनकार किया गया है।

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