UGC Regulations for UG Degree: आज जारी होंगे स्नातक डिग्री के नए नियम, जानें ये हो सकते हैं नए बदलाव
UGC New Norms: नए नियमों के अनुसार छात्रों को अब यूजी ऑनर्स डिग्री प्राप्त करने के लिए चार साल का स्टडी करना होगा। आयोग तीन साल की बाध्यता वाले नियम समाप्त कर दिए हैं।
UGC Regulations for UG Degree: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा आज यानी 12 दिसंबर को अंडरग्रेजुएट डिग्री के लिए नए नियमों की घोषणा करने के आसार हैं। नए नियमों के अनुसार छात्रों को अब यूजी ऑनर्स डिग्री प्राप्त करने के लिए चार साल का स्टडी करना होगा। आयोग तीन साल की बाध्यता वाले नियम समाप्त कर दिए हैं। ऐसे में छात्रों को अंडरग्रेजुएट डिग्री कोर्स के लिए यूजीसी के नए नियमों के बारे में जानना आवश्यक हैं जोकि नीचे दिए गए है।
चार साल के स्नातक कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम और क्रेडिट फ्रेमवर्क' में नए मसौदा या नियमों को आज अनाउंस किए जाने की संभावना है। इस नई सिस्टम के तहत छात्रों को 120 क्रेडिट पूरा करने पर तीन साल में यूजी डिग्री और 160 क्रेडिट पूरा होने पर चार साल में यूजी ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। वर्तमान नियमों के तहत, यूजी ऑनर्स डिग्री के लिए छात्र को कम से कम तीन साल लगते हैं।
इसके अलावा नए मसौदा के मुताबिक जो छात्र स्नातक स्तर पर रिसर्च स्पेशलाइजेशन का विकल्प चुनना चाहते हैं, वे अपने चार साल के कोर्स में एक प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। यह रिसर्च स्पेशलाइजेशन के साथ ऑनर्स डिग्री की ओर ले जाएगा।
यूजी ऑनर्स डिग्री के लिए कम से कम 4 साल की पढ़ाई पूरी करना अनिवार्य हो जाएगा। नए नियमों से छात्रों को मल्टीपल फीचर्स की सुविधा मिलेगी। स्टूडेंट को कोर्स के एक वर्ष पूरा करने के बाद सर्टिफिकेट जबकि दो वर्ष पूरा करने के बाद डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी।
च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस) के तहत एनरोल और तीन साल के यूजी प्रोग्राम में एडमिशन लेने वाले मौजूदा छात्र भी नए नियमों के तहत चार साल के अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के पात्र होंगे। विश्वविद्यालय उन्हें नई सिस्टम में जोड़ने के लिए ब्रिज कोर्स की शुरूआत कर सकते हैं।
ये नए नियम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के प्रावधानों के अनुसार हैं, जो कई एंट्री एग्जित के साथ चार वर्षीय स्नातक डिग्री की बात करता है। डीयू और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) सहित कई विश्वविद्यालयों ने पहले ही इसी तरह के कार्यक्रम पेश किए हैं।
हालांकि, यूजीसी का नया नियम अंडरग्रेजुएट डिग्री प्रदान करने के लिए डीयू की मौजूदा नियमों के विपरीत है। दिल्ली विश्वविद्यालय में, छात्र तीसरे वर्ष के अंत में बाहर निकलने पर ऑनर्स के साथ डिग्री प्राप्त कर सकते हैं।
डीयू के कुलपति योगेश सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय ने अपने मौजूदा दिशानिर्देशों के आधार पर पहले ही छात्रों का एडमिशन कर लिया है। "दिल्ली विश्वविद्यालय के नियमों को हमारे वैधानिक निकायों द्वारा अनुमोदित किया गया है और हम इसे जारी रखेंगे। हम तीन साल बाद ऑनर्स डिग्री देंगे, जैसा कि हम 1980 से करते आ रहे हैं। हमारी तीन साल बाद ऑनर्स डिग्री खत्म करने की कोई योजना नहीं है।'