UP NEET UG Counselling Guidelines 2024: यूपी नीट यूजी काउंसलिंग के लिए जारी हुई गाइडलाइंस, जानें क्या हैं,निर्देश
यूपी नीट यूजी काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने के लिए कैंडिडेट को प्रथम द्वितीय और तृतीय चरण की काउंसलिंग के लिए 2,000 रुपये पंजीकरण शुल्क देना होगा।
UP Neet UG counselling 2024: चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण निदेशालय,डीएमईटी, उत्तर प्रदेश द्वारा जल्द ही यूपी नीट यूजी काउंसलिंग 2024 की तिथियां घोषित हो सकती हैं. फिलहाल विभाग द्वारा मेडिकल कोर्स के दाखिले से जुड़े जरूरी दिशानिर्देश दिए हैं. अधिकृत सूचना के आधार पर नीट यूजी मेरिट सूची के आधार पर प्रवेश के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में राज्य कोटा की 85 प्रतिशत और निजी मेडिकल कॉलेजों में 100 प्रतिशत एमबीबीएस, बीडीएस कोर्सेज सीटों पर प्रवेश किये जाएंगेI
जल्दी आएगी यूपी नीट यूजी काउंसलिंग की तारीख
हालाँकि अभी यूपी नीट काउंसलिंग 2024 की तिथियों को लेकर कोई एलान नहीं किया गया है लेकिन सूचना के मुताबिक निदेशालय की तरफ से जल्द ही अधिकृत वेबसाइट dgmeup.gov.in और upneet.gov.in पर काउंसलिंग संबंधित कार्यक्रम का पूरा विवरण प्रकशित कर दिया जाएगा।नीट पास स्टूडेंट्स इस मेडिकल कोर्स में लेंगे दाखिला
निर्देश अनुसार यूपी नीट पीजी काउंसलिंग 2024 में सिर्फ वे ही अभ्यर्थी एमबीबीएस, बीडीएस मेडिकल कोर्स में प्रवेश के लिए हिस्सा ले सकेंगे जिन्होंने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ,एनटीए द्वारा संचालित नीट परीक्षा में सफलता प्राप्त की है. ये नियम उपरोक्त पाठ्क्रम में दाखिला लेने का मापदंड हैI
ये हैं जरुरी निर्देश
जो उम्मीदवार राज्य नीट काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें निर्धारित पंजीकरण शुल्क का भुगतान करके आधिकारिक वेबसाइट upneet.gov.in पर पंजीकरण करना होगा। निर्देश के लिए जारी विवरण में बताया गया है कि चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण के महानिदेशक के अनुसार इस बार ऑनलाइन यूपी नीट यूजी काउंसलिंग 2024, उत्तर प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित एक तकनीकी संस्थान के सहयोग से सम्पन्न होगी।यूपी नीट काउंसलिंग के शुल्क
प्रथम,द्वितीय और तृतीय चरण की काउंसलिंग सत्र के लिए पंजीकरण शुल्क 2,000 रुपये निर्धारित किया गया है, स्ट्रे वैकेंसी रजिस्ट्रशन शुल्क 1,000 रुपये, एवं सिक्योरिटी मनी प्रत्येक कॉलेज के लिए विभिन्न है. इसके साथ ही सरकारी और निजी कॉलेज में प्रवेश के लिए अलग अलग शुल्क निर्धारित किया गया है.योग्यता
काउंसलिंग के लिए सरकारी मेडिकल एवं डेंटल कॉलेजों में दाखिले के लिए कुछ नियम बताये गए हैं . नियमनुसार अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए । उन कैंडिडेट्स के लिए मूल निवास या निवास प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा जिन्होंने उत्तर प्रदेश से हाईस्कूल और इंटरमीडिएट दोनों परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैंI लेकिन जिन भी कैंडिडेट हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में से एक या दोनों परीक्षाएं ही राज्य के बाहर से पास की हैं वे लेकिन उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं ऐसी स्थिति में उन्हें निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जो अभ्यर्थी भारत के अन्य स्टेट्स से आते हैं वे यूपी राज्य के प्राइवेट संस्थान में प्रवेश के लिए मान्य होंगे।