निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में 19 सितंबर के बाद होगी नीट की काउंसलिंग

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 15 सितंबर को प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स में प्रवेश के लिए केंद्रीयकृत काउंसलिंग करवाने का सरकार के आदेश को बरकरार रखा था। प्राइवेट कॉलेजों की 50 फीसदी सीटों पर राजकीय शुल्क के बराबर शुल्क पर आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को प्रवेश के प्रावधान को रद्द कर दिया था। चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक डॉ वीएन त्रिपाठी ने बताया कि हाइकोर्ट के निर्णय के बाद निजी मेडिकल, डेंटल कॉलेजों में फर्स्ट काउंसलिंग दोबारा होगी।

Update: 2016-09-18 07:05 GMT

मेरठ : यूपी के निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में नीट की काउंसलिंग दोबारा होगी। शासन ने कॉलेजों में 19 सितंबर को छात्रों की फीस तय करने के लिए बैठक बुलाने का फैसला लिया है।

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सरकार का आदेश बरकरार

-इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 15 सितंबर को प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स में प्रवेश के लिए केंद्रीयकृत काउंसलिंग करवाने का सरकार के आदेश को बरकरार रखा था।

-प्राइवेट कॉलेजों की 50 फीसदी सीटों पर राजकीय शुल्क के बराबर शुल्क पर आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को प्रवेश के प्रावधान को रद्द कर दिया था।

-चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक डॉ वीएन त्रिपाठी ने बताया कि हाइकोर्ट के निर्णय के बाद निजी मेडिकल, डेंटल कॉलेजों में फर्स्ट काउंसलिंग दोबारा होगी।

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-चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में कॉलेजों के प्रधानाचार्यो की बैठक में फीस पर फैसला होगा।

-काउंसलिंग 19 सितंबर के बाद ही कराई जाएगी।

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