हाईकोर्ट ने टीईटी के गलत प्रश्नों पर निर्णय किया सुरक्षित

प्रयागराज: शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में 15 सवालों के विवाद पर दाखिल विशेष अपील पर हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया है।

Update: 2019-01-04 15:08 GMT

प्रयागराज: शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में 15 सवालों के विवाद पर दाखिल विशेष अपील पर हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया है। इन 15 प्रश्नों में से मात्र 2 प्रश्नों को ही एकल न्याय पीठ ने विशेषज्ञ राय के लिए रेफर कर दिया था। इसे विशेष अपील में चुनौती दी गई है। हिमांशु गंगवार सहित दर्जनों अन्य की याचिकाओं पर जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की खंडपीठ ने सुनवाई की।

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याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे और सीमांत सिंह ने पक्ष रखा। उनका कहना था कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा जारी आंसर की से मिलान करने पर 15 प्रश्नों के उत्तर गलत पाए गए। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। लेकिन एकल पीठ ने संस्कृत और उर्दू के एक-एक प्रश्न को विशेषज्ञ राय के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय भेजा।

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प्रश्नों पर कोर्ट ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी के विशेषज्ञ की राय मान ली। जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जिन प्रश्नों पर विवाद हो उनको विशेषज्ञ राय के लिए भेजा जाना चाहिए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया जिसे शनिवार को जारी किया जाएगा।

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