सुशांत सिंह राजपूत की बहनों की बढ़ी मुसीबत, बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया झटका

बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह की बहनें मीतू और प्रियंका को बड़ा झटका दिया है। दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।

Update:2021-02-15 16:43 IST
सुशांत सिंह राजपूत की बहनों की बढ़ी मुसीबत, बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया झटका photos (social media)

मुंबई : बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को एक साल होने वाले हैं लेकिन इनके घर वालों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने इनके परिवार वालों को बड़ा झटका दिया है। आपको बता दें कि पिछले साल एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहन मीतू सिंह और प्रियंका सिंह पर एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसके चलते इन दोनों बहनों ने एफआईआर खारिज करने की याचिका दायर की थी। कोर्ट ने प्रियंका के खिलाफ इस याचिका को खारिज करने से मना कर दिया है।

सुशांत की बहनों के खिलाफ रिया ने दर्ज की थी एफआईआर

बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह की बहनें मीतू और प्रियंका को बड़ा झटका दिया है। दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। सुशांत केस में आरोपी रिया चक्रवर्ती ने मीतू और प्रियंका पर आरोप लगाया था कि वह दिल्ली में एक डॉक्टर को सुशांत की मेन्टल हेल्थ को लेकर फर्जी पर्ची बनवाई थी। जिसके पांच दिन बाद सुशांत सिंह की मौत हो गई थी।

बहन प्रियंका के लिए बढ़ी मुसीबत

सुशांत सिंह राजपूत की मौत को एक साल होने वाले हैं लेकिन इनकी मौत का सच दुनिया के सामने अब तक नहीं साफ हो पाया। बॉम्बे हाई कोर्ट में मीतू और प्रियंका ने रिया द्वारा इस एफआईआर को खारिज करने की याचिका दायर की थी। जिसके चलते बॉम्बे हाई कोर्ट ने मीतू के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने का फैसला लिया जबकि सुशांत की बहन प्रियंका के खिलाफ एफआईआर को खारिज करने से इंकार कर दिया है।

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मुंबई पुलिस ने 8 सितंबर 2020 को दर्ज की थी एफआईआर

सुशांत की मौत को लेकर रिया ने उनकी इन दोनों बहनों पर आरोप लगाया था कि वह सुशांत की मेन्टल हेल्थ को लेकर दवा दे रही थी। वो भी फर्जी पर्चा बनवाया दिया गया था। जिसके चलते मुंबई पुलिस ने 8 सितंबर 2020 को प्रियंका, मीतू और डॉ तरुण कुमार के खिलाफ यह एफआईआर दर्ज की थी। आपको बता दें कि 3 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस इस याचिका को खारिज कर दिया था।

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