Juhu Land Acquisition: अमिताभ बच्चन को बॉम्बे HC से बड़ी राहत, BMC के नोटिस पर कोर्ट ने दिया ये आदेश
Juhu Land Acquisition: बॉम्बे HC ने अमिताभ बच्चन को निर्देश दिया है कि वह बीएमसी के नोटिस के खिलाफ 2 सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन दर्ज करें।
Juhu Land Acquisition: बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने बुधवार को अभिनेता अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और जया बच्चन (Jaya Bachchan) को निर्देश दिया कि वे बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) को उपनगरीय जुहू में उनके बंगले "प्रतिक्षा" (Pratiksha) के एक हिस्से के अधिग्रहण के लिए जारी नोटिस के खिलाफ 2 सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन दर्ज करें तथा बीएमसी 6 सप्ताह के भीतर उस अभ्यावेदन पर अपनी विचार और प्रतिक्रिया दे।
कोर्ट ने दिया यह आदेश
बॉम्बे उच्च न्यायालय के जस्टिस आरडी धानुका और जस्टिस एसएम मोदक की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया है। मामले में सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा है कि- "बच्चन परिवार द्वारा एक बार अभ्यावेदन दायर करने के पश्चात बीएमसी छह सप्ताह के भीतर दायर अभ्यावेदन पर सुनवाई कर निर्णय लेगी तथा यदि आवश्यता पड़ती है तो बच्चन परिवार के वकीलों की व्यक्तिगत सुनवाई भी की जा सकती है।"
इसी के साथ एक बार निर्णय लेने के बाद याचिकाकर्ताओं के खिलाफ तीन सप्ताह तक कोई भी दंडात्मक कार्रवाई ना करने को लेकर भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं।
क्या है मामला?
20 अप्रैल 2017 को बीएमसी ने बच्चन परिवार को एक नोटिस जारी किया था जिसमें कहा गया था कि जुहू स्थित उनके बंगले "प्रतीक्षा" की आवासीय संपत्ति के कुछ हिस्से सड़क की नियमित रेखा के भीतर हैं और सड़कों के चौड़ीकरण हेतु बीएमसी द्वारा इस हिस्सा का अधिग्रहण किया जा सकता है।
उच्च न्यायालय बच्चन परिवार द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें निगम द्वारा उन्हें जारी किए गए नोटिस को चुनौती दी गई थी। बच्चन परिवार द्वारा दायर इस याचिका में बीएमसी के नोटिस को रद्द करने और भूमि अधिग्रहण की दिशा में कोई कार्रवाई ना करने की मांग की गई थी।
बच्चन परिवार ने दिया था यह तर्क
बच्चन परिवार ने तब अपने प्रतिनिधियों को बीएमसी कार्यालय में उपस्थित होने और नोटिस के बारे में पूछताछ करने और बीएमसी अधिकारियों के साथ इस मामले पर चर्चा करने के लिए प्रतिनियुक्त किया था। जिसके तहत बच्चन परिवार ने बीएमसी अधिकारियों को अपनी पक्ष रखते हुए कहा था बीएमसी के लिए उनके आवासीय बंगले के विपरीत दिशा की ओर सड़क को चौड़ा करना आसान होगा।
लंबे अंतराल के बाद हुई कार्यवाही
बच्चाम परिवार द्वारा दायर याचिका के मुताबिक 4 साल 9 महीने की अवधि यानी 28 जनवरी 2022 तक नोटिस के अनुरूप बीएमसी की ओर से जमीन अधिग्रहण या सड़क चौड़ीकरण के संबंध में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते बच्चन परिवार को यह आभास हुआ कि उनकी याचिका के अनुरूप बीएससी ने जमीन अधिग्रहण का नोटिस हटा दिए गए हैं लेकिन वापस से इस मामले के तहत शुरू हुई कार्यवाही के अनुरूप बच्चन परिवार को मामले में अभ्यावेदन दर्ज करने कहा गया है।
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