मद्रास हाईकोर्ट ने टिकटॉक से बैन हटाया,एक बार फिर डाउनलोड के लिए उपलब्ध

मद्रास हाईकोर्ट ने लोकप्रिय चाइनीज़ विडियो ऐप टिकटॉक से बैन हटा लिया है। इसी कोर्ट ने कुछ दिन पहले इस ऐप पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगाया था कि इसके जरिये अश्लील कंटेंट और विडियो अपलोड किये जा रहे हैं।

Update:2019-04-25 10:16 IST

नई दिल्ली: मद्रास हाईकोर्ट ने लोकप्रिय चाइनीज़ विडियो ऐप टिकटॉक से बैन हटा लिया है। इसी कोर्ट ने कुछ दिन पहले इस ऐप पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगाया था कि इसके जरिये अश्लील कंटेंट और विडियो अपलोड किये जा रहे हैं। 24 अप्रैल को कोर्ट ने सुनवाई के बाद प्रतिबंध हटाने का फैसला किया।

मद्रास हाईकोर्ट ने 3 अप्रैल को आदेश पारित कर सरकार को देश में टिकटॉक के डाउनलोड पर रोक लगाने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट का तर्क था कि टिकटॉक ऐप से पोर्नोग्राफी को बढ़ावा मिलता है। भारत में खूब पसंद किए जा रहे टिकटॉक के जरिए 15 सेकेंड तक के वीडियो बना कर शेयर किए जा सकते हैं।

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बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट के टिकटॉक पर बैन के फैसले के बाद से ही इसे गूगल प्ले स्टोर और ऐपल ऐप स्टोर से हटा लिया गया था, लेकिन अब यह एक बार फिर डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा।

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टिकटॉक पर भारत में बैन की वजह से इसकी पेरेंट कंपनी बाइटडांस को रोज 5 लाख डॉलर (3.50 करोड़ रुपए) का नुकसान हो रहा था। इससे 250 नौकरियां भी खतरे में थीं। रायटर्स के मुताबिक, कंपनी ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी। उसने अपील की है कि टिकटॉक से बैन हटाया जाए।

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टिकटॉक वैसे तौ फ्री ऐप है, लेकिन इसमें कई इन-ऐप पर्चेज किए जाते हैं, जैसे कि इमोजी और डिजिटल गिफ्ट्स। अक्टूबर, 2018 में इस ऐप पर एक महीने में 35 लाख डॉलर (24 करोड़ रुपए) की कमाई हो रही थी। अक्टूबर, 2017 के मुकाबले इस कमाई में 275 फीसदी का इजाफा हुआ है।

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