Sidhu Moose Wala Father: पिता बनते ही क्यों बलकौर सिंह को मिला नोटिस? सच्चाई उड़ा देगी आपके होश
Sidhu Moose Wala Father: स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिद्धू मूसेवाला के माता-पिता को नोटिस भेजा है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं ये नोटिस क्यों भेजा गया है?
Sidhu Moose Wala Father: पंजाब के मशहूर दिवंगत सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर ने हाल ही में एक बेटे को जन्म दिया है। सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद चरण कौर और बलकौर सिंह अकेले पड़ गए थे। ऐसे में उन्होंने प्रेग्नेंसी के लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF तकनीक का सहारा लिया और 58 साल की उम्र में चरण कौर ने एक बेटे को जन्म दिया। लेकिन बेटे के जन्म के बाद चरण कौर और बलकौर सिंह को स्वास्थ्य मंत्रालय ने नोटिस भेज दिया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये नोटिस क्यों भेजा गया है? तो आइए हम इस बारे में आपको विस्तार से बताते हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने चरण कौर को भेजा नोटिस
दरअसल, आज यानी 20 मार्च 2024 को स्वास्थ्य मंत्रालय ने IVF ट्रीटमेंट को लेकर सिद्धू मूसेवाला की मां और पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पत्र लिखकर पंजाब सरकार सरकार से रिपोर्ट जल्द सौंपने को कहा है। इस पत्र में चरण कौर की उम्र को लेकर सवाल भी पूछा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के लेटर में कहा गया है कि पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर ने 58 साल की उम्र में IVF के माध्यम से बच्चे को जन्म दिया है। सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 21(g) (i) के तहत इस तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए महिला की निर्धारित उम्र 21 से 50 वर्ष के बीच है। इस मामले की जांच करने और एआरटी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के अनुसार इस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट को भेजा जाए।
बलकौर सिंह ने लगाए थे पंजाब सरकार पर आरोप
इस नोटिस के आने से पहले सिद्दू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने पंजाब सरकार पर आरोप लगाए थे। उन्होंने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पंजाब सरकार उन्हें लगातार परेशान कर रही है और वह मेरे बच्चे की लीगल होना का सबूत मांग रही है। उनका यह सवाल मुझे बहुत परेशान कर रहा है।
IVF को लेकर भारत में क्या है नियम?
दरअसल, IVF तकनीक से 60, 70 , 80 की उम्र में भी बच्चे पैदा किए जा सकते हैं, लेकिन भारत के नियमों के मुताबिक, यहां इस उम्र सीमा की इजाजत नहीं है। भारत में साल 2021 में पारित किए गए कानून ‘सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021’ के अनुसार महिलाओं को 50 साल की उम्र तक IVF ट्रीटमेंट से मां बनने की अनुमति है, जबकि पुरुष 55 साल तक इस तकनीक से पिता बन सकते हैं। इससे ज्यादा उम्र की महिला IVF की मदद से मां नहीं बन सकती है।