काला हिरण केस! सलमान खान की ये गलती, बिग बॉस पर पड़ेगा भारी

इस मामले में सीजेएम ग्रामीण कोर्ट के तत्कालीन जज देवकुमार खत्री की कोर्ट ने 05 अप्रैल 2018 को सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी. इस सजा के विरोध में सलमान खान के अधिवक्ता ने अपील पेश कर सजा को निलंबन की मांग की. इस मामले में सुनवाई जारी है।

Update:2023-06-12 15:04 IST
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मुबंई: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान जहां एक तरफ बिग बॉस से टिवी पर वापसी कर रहे हैं।, तो वहीं उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही है।

बताया जा रहा है कि काला हिरण शिकार मामले में आज सलमान खान जोधपुर जिला न्यायालय में पेश होंगे। पिछली सुनवाई के दौरान सलमान खान के कोर्ट में हाजिर ना होने के कारण उनके अधिवक्ता को मजिस्टेड ने फटकार लगाई थी और हाजिरी माफी को अदालत ने स्वीकार करने से मना कर दिया था।

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सलमान खान के अधिवक्ता ने कहा...

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अभिनेता सलमान खान के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि किसी कारण वश सलमान खान अदालत में पेश नहीं हो सके हैं। इसके बाद कोर्ट ने हाजरी माफी स्वीकार करते हुए उन्हें 27 सितंबर को पेश होने के लिए कहा था, इसके साथ ही कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि 27 सितम्बर 2019 को सलमान खान को अदालत में पेश होना होगा नहीं तो कोर्ट उनकी जमानत रद्द कर देगा।

ये भी हो सकता है...

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सलमान खान की अदालत से जमानत रद्द होती है तो एक बार फिर सलमान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकल सकता है, सलमान को अदालत में पेश होकर जमानत मुचलके भरने होंगे और हो सकता है कि सलमान खान को जेल भी जाना पड़े।

बिग बॉस...

बहरहाल, 29 सितंबर से बिग बॉस का 13वां सीजन शुरू हो रहा है, जिसे सलमान खान ही होस्ट करते दिखाई देने वाले हैं। ऐसे में सलमान खान की मुश्किले जरा बढ़ती दिखाई दे रही हैं।

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दो मामलों में होगी सुनवाई....

साथ ही बताते तलें कि जिला व सेशन ग्रामीण न्यायालय जोधपुर में सलमान खान के दो मामले चल रहे हैं। पहला मामला दो काले हिरणों के शिकार यानी कांकाणी काला हिरण शिकार मामले से जुड़ा हुआ है।

इस मामले में सीजेएम ग्रामीण कोर्ट के तत्कालीन जज देवकुमार खत्री की कोर्ट ने 05 अप्रैल 2018 को सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी. इस सजा के विरोध में सलमान खान के अधिवक्ता ने अपील पेश कर सजा को निलंबन की मांग की. इस मामले में सुनवाई जारी है।

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दूसरा मामला....

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दूसरा मामला अवैध हथियार मामले में सलमान खान को वर्ष 2016 में सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने सन्देह का लाभ देते हुए बरी किया था। बरी किए जाने के विरोध में सरकार की ओर से इस फैसले के खिलाफ अपील अदालत में पेश की गई, इस अपील पर भी सुनवाई जारी है। कल इन दोनों मामले में सुनवाई विचाराधीन है।

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