शौविक करेगा सबूतों से छेड़छाड़! कोर्ट को है शक, सुनाया ये फैसला...

इस बयान में कोर्ट ने कहा है कि जांच के दौरान शौविक का  कई लोग नाम ले रहे हैं और ये जांच अभी शुरुआत में है, ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है।

Update:2020-09-15 08:52 IST
इस बयान में कोर्ट ने कहा है कि जांच के दौरान शोविक का  कई लोग नाम ले रहे हैं और ये जांच अभी शुरुआत में है, ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है।

मुंबई: सुशांत सिंह की मौत को 90 दिन हो गए हैं। इस मामले में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया व उसके भाई को जेल हुई है। सुशांत केस की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती जेल में हैं। साथ में भाई शौविक चक्रवर्ती भी जेल में बंद है।शौविक चक्रवर्ती की बेल खारिज करने पर अब मुंबई सेशन कोर्ट का बयान सामने आया है। इस बयान में कोर्ट ने कहा है कि जांच के दौरान शौविक का कई लोग नाम ले रहे हैं और ये जांच अभी शुरुआत में है, ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है।

 

सबूतों से छेड़छाड़

 

पहले शौविक को जमानत देने से इनकार करते हुए, मुंबई सेशन कोर्ट ने कहा था- आरोपी ने कुछ लोगों के नाम लिए हैं। उन लोगों के संबंध में जांच चल रही है। यदि आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाए तो हो सकता है, वह उन लोगों को सतर्क करें और वे सबूत को नष्ट कर सकता हैं।

 

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फाइल फोटो

एक बार रिहा लेकिन...

कोर्ट ने आगे कहा कि आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 37 के तहत जमानत पर रिहा करने के लिए एक बार होता है। जांच अभी शुरुआती चरण में है और अगर आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह अभियोजन पक्ष के सबूतों से छेड़छाड़ करेगा। ऐसी परिस्थिति में आरोपी जमानत के हकदार नहीं हैं।

रिया से पहले इस मामले में नौ लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनमें रिया के छोटे भाई शौविक चक्रवर्ती, सुशांत के पूर्व हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा, सुशांत के एक अन्य घरेलू सहायक दीपेश सावंत के अलावा ड्रग के धंधे में लिप्त छह ड्रग पैडलर्स शामिल हैं। रिया पर भी शौविक, सैमुअल और दीपेश की तरह एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराएं लगाई गई हैं। बता दें कि रिया और शौविक के अलावा अब्दुल बासित, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा की भी बेल नहीं मिली है।

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