Gujarat: SBI की इस हरकत पर भड़का गुजरात हाईकोर्ट, लगा दी क्लास
Gujarat News: गुजरात हाईकोर्ट ने एसबीआई किसान को नो ड्यूज सर्टिफिकेट न जारी करने पर फटकार लगाई है।
Gujarat News: सार्वजनिक क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India- SBI) को गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) से जमकर फटकार लगी है। दरअसल, एसबीआई (SBI) द्वारा एक किसान को सिर्फ इसलिए नो ड्यूज सर्टिफिकेट (No Dues Certifacate) जारी नहीं किया गया क्योंकि उसपर महज 31 पैसा बकाया था। किसान ने बैंक के इस हरकत के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट चला गया, जहां सुनवाई करते हुए अदालत ने बैंक को कड़ी फटकार लगाई।
एसबीआई पर कसा तंज
जस्टिस भार्गव करिया ने बुधवार को इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बैंक के इस कदम पर नाखुशी जताई। उन्होंने कहा कि यह उत्पीड़न के अलावा और कुछ नहीं है। जस्टिस करिया ने इस दौरान एसबीआई पर तंज कसते हुए कहा कि हद हो गई, एक राष्ट्रीयकृत बैंक कहता है कि महज 31 पैसे बकाया रह जाने के कारण नो ड्यूज सर्टिफिकेट नहीं जारी किया जा सकता।
क्या है मामला
याचिकाकर्ता राकेश वर्मा और मनोज वर्मा ने अहमदाबाद शहर के पास खोर्जा गांव में किसान शामजीभाई और उनके परिवार से वर्ष 2020 में एक भूखंड खरीदा था। इसके लिए शामजीभाई ने एसबीआई से लिए फसल ऋण को पूरा चुकाने से पहले ही याचिकाकर्ता को जमीन तीन लाख रूपये में बेच दी थी, ऐसे में भूखंड पर बैंक के शुल्क के कारण याचिकाकर्ता जो भूमि के नए मालिक बने, राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज नहीं करवा सकते।
किसान ने बाद में बैंक का पूरा ऋण चुकता कर दिया, लेकिन इसके बावजूद बैंक ने प्रमाणपत्र जारी नहीं किया। इसके बाद याचिकाकर्ता गुजरात हाईकोट पहुंच गया। अदालत ने बैंक को बकाया न होने का प्रमाणपत्र पेश करने को कहा है। जिसपर एसबीआई के वकील आनंद गोगिया ने कहा कि यह संभव नहीं है क्योंकि किसान पर अब भी 31 पैसे का बकाया है।
इस पर जस्टिस भार्गव करिया ने कहा कि 50 पैसे कम की राशि को नजरअंदाज कर किसान को प्रमामपत्र जारी कर देना चाहिए, क्योंकि उसने कर्ज पूरा चुकता कर दिया है। जस्टिस करिया ने कहा कि बैंकिंग नियामक कानून कहता है कि 50 पैसे से कम की रकम की गणऩा नहीं की जानी चाहिए। अदालत ने बैंक के मैनेजर को पेश होने को कहा है।
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