Gujarat News: SC ने गुजरात में रेलवे लाइनों पर बनी पांच हजार झुग्गियों को गिराने पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में रेलवे लाइनों पर बने करीब पांच हजार झुग्गियों को गिराने पर रोक लगा दी है। साथ ही साथ कोर्ट ने केंद्र, रेलवे और गुजरात सरकार को नोटिस भी जारी किया है।

Newstrack :  Network
Published By :  Deepak Kumar
Update: 2021-08-25 17:10 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में रेलवे लाइन पर बनी पांच हजार झुग्गियों को गिराने पर रोक लगाई। (Social Media)

Gujarat News: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में रेलवे लाइनों पर बने करीब पांच हजार झुग्गियों को गिराने पर रोक लगा दी है। साथ ही साथ कोर्ट ने केंद्र, रेलवे और गुजरात सरकार को नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई कल यानी बुधवार को करेगी। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर आरोप लगाया गया था कि सरकार आज रात तक झुग्गियों को गिराने की तैयारी कर रही है। याचिकाकर्ता के वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की खंडपीठ को बताया कि हाईकोर्ट ने 2016 में लगाए गए प्रतिबंध को हटा लिया है। जिसके बाद गुजरात सरकार ने झुग्गियों को गिराने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तोड़फोड़ पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं कोर्ट ने इस मामले को लेकर राज्य को नोटिस भी जारी किया है।

गौरतलह है कि गुजरात में सूरत-जलगांव रेल लाइन पर 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित इस झुग्गी बस्ती को हटाने का प्रस्ताव है। झुग्गीवासियों ने मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और आरोप लगाया है कि रेलवे बिना किसी नोटिस और पुनर्वास के उन्हें हटाना चाहता है।

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