इशरत जहां एनकाउंटर केस: CBI कोर्ट ने तीन पुलिस अधिकारियों को किया बरी

इशरत जहां एनकाउंटर केस (Ishrat Jahan Case) में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने आज यानी बुधवार को तीन आरोपियों को बरी कर दिया है।

Update: 2021-03-31 08:19 GMT

इशरत जहां एनकाउंटर केस: CBI कोर्ट ने तीन पुलिस अधिकारियों को किया बरी (फोटो- सोशल मीडिया)

अहमदाबाद: इशरत जहां एनकाउंटर केस (Ishrat Jahan Encounter Case) में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने आज यानी बुधवार को तीन आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इशरत जहां, लश्कर ए तैयबा की आंतकी थी, इस खुफिया रिपोर्ट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लिहाजा तीनों अधिकारियों को निर्दोष बताते हुए बरी किया जाता है।

ये तीन अधिकारी हुए मामले में बरी

कोर्ट के फैसले के बाद क्राइम ब्रांच के तीनों अधिकारी गिरिश सिंघल, तरुण बारोट और अंजु चौधरी इस मामले में सभी आरोपों से बरी हो गए हैं। बता दें कि ये फैसला गुजरात सरकार द्वारा तीनों आरोपी अधिकारियों के खिलाफ एनकाउंटर केस (Ishrat Jahan Encounter Case) में मुकदमा चलाने से इनकार करने के बाद आया है।

क्या लगा था इन पर आरोप?

आपको बता दें कि यह आखिरी तीन पुलिसकर्मी थे, जिन पर हत्या (Murder), अपहरण (Kidnapping), आपराधिक साजिश और 19 साल की लड़की को अवैध हिरासत में रखने का आरोप लगा था। इस मामले में अहमदाबाद के बाहरी इलाके में पुलिस ने 19 वर्षीय इशरत (Ishrat Jahan) जहां और उसके साथी जावेद शेख उर्फ प्राणेश पिल्लई (Pranesh Pillai), जीशान जौहर (Zeeshan Johar) व अमजद अली राणा (Amjad Ali Rana) को 15 जून 2004 को मुठभेड़ में गोली मार दी थी।

आठ आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया गया था मामला

आपको बता दें कि एक सत्र अदालत में यह मामला आठ आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया गया था। जिनमें से एक आरोपी की मामले की सुनवाई के दौरान मृत्यु (Death) हो गई। वहीं, एक कमांडो मोहन कलासवा का भी निधन हो गया था। इसके अलावा दो को मामले में बरी किया गया था।

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