Haryana Election : 'सरेंडर करो अन्यथा गिरफ्तारी होगी', चुनाव के बीच हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता को दिया आदेश
Haryana Election : हरियाणा के पानीपत के समालखा से कांग्रेस प्रत्याशी एवं विधायक धर्म सिंह छौक्कर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पंजाब हाईकोर्ट ने विधायक को आत्मसमर्पण करने का आदेश जारी किया है।
Haryana Election : हरियाणा में विधानसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी दलों के प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। इस बीच पानीपत के समालखा से कांग्रेस प्रत्याशी एवं विधायक धर्म सिंह छौक्कर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पंजाब हाईकोर्ट ने विधायक को आत्मसमर्पण करने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि आत्मसमर्पण नहीं करोगे तो गिरफ्तार किया जाएगा।
हाईकोर्ट के जज सुरेश्वर ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ सामाजिक कार्यकर्ता की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने धर्म सिंह छौक्कर को आत्म समर्पण को करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि सरेंडर नहीं किया बुधवार को उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। याचिका में कहा गया था कि उनके खिलाफ कई मामले दर्ज है, ईडी भी जांच कर रही है। गुरुग्राम की अदालत ने उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट भी जारी किया है। इसके बावजूद वह चुनाव प्रचार कर रहे हैं।
याचिका पर सुनवाई के बाद दिया फैसला
वहीं, हरियाणा सरकार के महाधिवक्ता बलदेव राज महाजन ने बताया कि हाईकोर्ट की पीठ ने एक सामाजिक कार्यकर्ता की याचिका पर सुनवाई की है। इसके बाद कोर्ट ने धर्म सिंह छौक्कर को बुधवार तक सरेंडर करने का आदेश दिया था और कहा कि यदि सरेंडर नहीं किया तो उन्हें गिरफ्तार किया जाए।
समालखा सीट से हैं प्रत्याशी
बता दें कि कांग्रेस नेता एवं विधायक धर्म सिंह छौक्कर पानीपत की समालखा विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं। उनके खिलाफ रियल एस्टेट में धोखाधड़ी और इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस चल रहा है। कोर्ट से उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने छौक्कर के खिलार्फ वर्ष 2021 में मुकदमा दर्ज किया था। इसके साथ ही बीते साल 25 जुलाई को छौक्कर और उनके बेटे से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी ने यह कार्रवाई रियल एस्टेट धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की थी।