GST Council Meeting: दूध के डिब्बों पर 12% टैक्स, रेलवे की इन सुविधाओं में मिली छूट, जानिए GST काउंसिल की बैठक में हुए अहम फैसले

GST Council Meeting: मोदी सरकार 3.0 का गठन होने के बाद शनिवार को दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउन्सिल की पहली बैठक आयोजित की गई।

Written By :  Santosh Tiwari
Update:2024-06-22 21:52 IST

सांकेतिक तस्वीर। Credit- Social Media 

GST Council Meeting: मोदी सरकार 3.0 का गठन होने के बाद शनिवार को दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउन्सिल की पहली बैठक आयोजित की गई। जिसमें आम आदमी के जीवन से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक के दौरान कई राज्यों के वित्त मंत्री भी मौजूद रहे। इस दौरान बोलते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि आज आयोजित 53वीं वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउन्सिल की इस बैठक में कई मुद्दे थे, लेकिन समय कम होने के चलते सभी निर्णय नहीं लिए जा सके। कई अहम निर्णय अगली बैठक में लिए जाएंगे, जो बजट सत्र के बाद आयोजित की जाएगी।

जीएसटी काउंसिल की शनिवार को आयोजित इस बैठक में दूध, रेलवे प्लेटफॉर्मों पर दी जाने वाली सुविधाओं, पेट्रोल-डीजल समेत विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लिए गए। इसके साथ ही अब देशभर में होने वाले जीएसटी पंजीकरण के लिए बायोमेट्रिक अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं, बैठक में पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाने की सिफारिश की गई है और कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर जीएसटी की दरें निर्धारित करें। इसके साथ ही शैक्षिक संस्थानों के छात्रवासों में भी छूट की सिफारिश बैठक में हुई है।

अब दूध के डिब्बों पर 12% टैक्स

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीता रमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि अब दूध के डिब्बों (केन्स) पर 12% जीएसटी लगेगा। इसके तहत स्टील, लोहा, एलुमिनियम के एक सीमित आकार के डिब्बों पर यही दर लागू होगी। वहीं, कार्टन बॉक्स पर भी यही दर लागू की जाएगी। वित्त मंत्री का कहना है कि कार्टन बॉक्स पर ये दर लागू होने से सेब उत्पादकों को विशेष राहत मिलेगी।

रेलवे की इन सुविधाओं को GST से छूट

बैठक से आम आदमी को राहत देने वाली खबर आई है। जिसमें रेलवे से जुड़ी निम्नलिखित सुविधाओं को जीएसटी से छूट दी गई है। प्रमुख रूप से प्लेटफॉर्म टिकट, रिटायरिंग रूम, क्लॉक रूम, वोटिंग रूम और स्टेशन पर बैटरी से संचालित वाहन सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है।

GST पंजीकरण के लिए बायोमेट्रिक अनिवार्य

आने वाले समय में देश भर में जीएसटी पंजीकरण के लिए आधार बायोमेट्रिक को अनिवार्य करने की सिफारिश की गई है। इसके कारण बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इस फैसले से फेक इनवॉइस पर लगाम लगेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2017 से लेकर 2020 के दौरान डिमांड नोटिस पर ब्याज और जुर्माना माफ़ कर दिया जाएगा।

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