2002 Gujarat Riots: मोदी को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट, जकिया जाफरी की याचिका खारिज

2002 Gujarat Riots: जकिया जाफरी दिवंगत कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी हैं, जिन्हें अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी में दंगाईयों द्वारा जान से मार दिया गया था ।

Written By :  Rajat Verma
Update:2022-06-24 11:05 IST

जाकिया जाफरी (photo: social media ) 

2002 Gujarat Riots: सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों में तत्कालीन राज्य के सीएम नरेंद्र मोदी और कई अन्य लोगों को विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा दी गई क्लीन चिट को चुनौती देने वाली कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की विधवा जकिया जाफरी की याचिका खारिज कर दी।

इस मामले में यह आखिरी मामला था जिसमे शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अंतिम रूप से सुनवाई कर फैसला सुनाया गया। आपको बता दें कि ज़ाकिया जाफरी (Zakia Jafri) ने 2002 के गुजरात दंगों में तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) सहित कई अन्य लोगों को विशेष जांच दल (SIT) द्वारा दी गई क्लीन चिट को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी।

2002 गुजरात दंगा मामले में पूर्व की सुनवाई के दौरान एसआईटी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ के समक्ष अपना तर्क रखते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को ज़ाकिया जाफरी की याचिका पर गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए फैसले का समर्थन करना चाहिए।

गुजरात दंगा (photo: social media ) 

इस मामले पर सुनवाई करते हुए तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि अपील योग्यता से रहित थी और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और बाद में उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल या एसआईटी की पीएम मोदी और अन्य को क्लीन चिट स्वीकार करने के लिए बरकरार रखा।

शीर्ष अदालत ने एसआईटी की प्रशंसा की। अदालत ने गुजरात के कुछ असंतुष्ट अधिकारियों और अन्य लोगों के बारे में भी चर्चा की जो झूठे खुलासे करके सनसनी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पीठ ने कहा है कि इस तरह की "प्रक्रिया के दुरुपयोग में शामिल लोगों को कटघरे में खड़ा होने और कानून का सामना करने की जरूरत है"।

अब इस मामले का अंत होने की संभावना है। शीर्ष अदालत ने न केवल एसआईटी की जमकर तारीफ की बल्कि जांचकर्ताओं की सत्यनिष्ठा पर सवाल उठाने के लिए अपीलकर्ताओं की खिंचाई भी की। अपीलकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई का आदेश देने से बचते हुए, पीठ ने कहा है कि "झूठे खुलासे और गुप्त मंसूबों के साथ मूड को गरमाये रखने के लिए शामिल लोगों को कानून का सामना करने की जरूरत है।"

जानें क्या थी 2002 गुजरात दंगा मामले में SIT की रिपोर्ट

8 फरवरी 2012 को एसआईटी ने 2002 गुजरात दंगे मामले में अपनी जांच पूरी करते हुए अंतिम रूप से क्लोजर रिपोर्ट सौंपते हुए यह लिखा कि दंगा भड़काने के मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों सहित करीब 63 अन्य के खिलाफ कोई मुकदमा चलाने योग्य सबूत सबूत नहीं आए हैं। एसआईटी द्वारा सभी को क्लीन चिट दिए जाने के बाद ज़ाकिया जाफरी ने न्यायालय में इसके खिलाफ एक याचिका दायर की थी।

जानें कौन हैं ज़ाकिया जाफरी

जकिया जाफरी दिवंगत कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी हैं, जो कि 2002 में भड़के गुजरात दंगों के दौरान अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी में दंगाईयों द्वारा जान से मार दिए गए थे। आपको बता दें कि हिंसा के चलते दिवंगत कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक एहसान जाफरी की हत्या गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगने के एक दिन बाद हुई थी, जिसमें करीब 59 लोगों की मौत हो गई थी।

जाकिया जाफरी मामला

साबरमती एक्सप्रेस के जलने के एक दिन बाद, अहमदाबाद के हाउसिंग कॉम्प्लेक्स गुलबर्ग सोसाइटी पर भीड़ ने हमला किया, जिसमें कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी सहित 69 लोग मारे गए। गुलबर्ग सोसाइटी बंगलों और अपार्टमेंट इमारतों का एक समूह था जहाँ ज्यादातर मुसलमान रहते थे। नरोदा पाटिया और बेस्ट बेकरी अन्य स्थान थे जहां सामूहिक हत्याएं हुईं।

2006 में, जकिया जाफरी ने गुजरात पुलिस से मोदी, जो उस समय राज्य के मुख्यमंत्री थे, सहित कुछ अधिकारियों और राजनेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आग्रह किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने दंगों को रोकने और उनके पति सहित लोगों को बचाने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए।

2008 में, शीर्ष अदालत ने दंगों के मुकदमे पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने और जाफरी की शिकायत की जांच के लिए एक एसआईटी नियुक्त किया। 2012 में, एसआईटी ने मोदी और अन्य को "कोई मुकदमा चलाने योग्य सबूत नहीं" का हवाला देते हुए क्लीन चिट दी और मजिस्ट्रेट को अपनी क्लोजर रिपोर्ट सौंपी।

2013 में जाफरी ने क्लोजर रिपोर्ट का विरोध करते हुए एक याचिका दायर की थी। मजिस्ट्रेट ने एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट को बरकरार रखा और उसकी याचिका खारिज कर दी। ऐसे में जाफरी ने गुजरात उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसने 2017 में मजिस्ट्रेट के फैसले को भी बरकरार रखा। मोदी 2014 में पीएम बने थे।

2018 में, जाफरी और कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए कहा कि एसआईटी ने उपलब्ध सभी सामग्रियों की जांच नहीं की, इसकी जांच पक्षपातपूर्ण थी, और जांचकर्ताओं को खुद जांच का सामना करना चाहिए।

सुनवाई के दौरान, गुजरात राज्य ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि सीतलवाड़, जिन्होंने कथित तौर पर दंगा पीड़ितों के कल्याण के लिए दान किए गए धन का गबन किया था, वो जाफरी की याचिका के पीछे थीं। 2022 में, शीर्ष अदालत ने पिछले वर्ष अपना फैसला सुरक्षित रखने के बाद एसआईटी जांच को बरकरार रखा।

कैसे आया पीएम मोदी का नाम

जाफरी और सीतलवाड़ के वकील कपिल सिब्बल ने तर्क दिया था कि मोदी के खिलाफ आरोप गुजरात के पूर्व पुलिस अधिकारी संजीव भट पर आधारित थे, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण सरकारी बैठक में उपस्थित होने का दावा किया था। एसआईटी ने निष्कर्ष निकाला था कि भट्ट बैठक में नहीं थे और इसलिए, आरोपों की पुष्टि करने का कोई अन्य तरीका नहीं था। और मजिस्ट्रेट और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने SIT की क्लीन चिट को बरकरार रखा है।

मामलों की स्थिति

गोधरा और गोधरा के बाद के 12 बड़े दंगों के मामलों में करीब 600 लोगों को नामजद किया गया था। लगभग 200 को दोषी ठहराया गया, जिसमें 150 को उम्रकैद की सजा मिली। इनमें से आठ मामलों में निचली अदालतों ने फैसला सुनाया है। जिन्हें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। वहीं बड़ी संख्या में परिवार न्याय का इंतजार कर रहे हैं।

मामलों में भी मुआवजा दिया गया है, जिसमें 2019 भी शामिल है जब शीर्ष अदालत ने बिलकिस बानो को 50 लाख रुपये का पुरस्कार दिया था, जिसे गोधरा के बाद के दंगों के दौरान गुजरात के दाहोद जिले में सामूहिक बलात्कार किया गया था। जब अपराध को अंजाम दिया गया तब वह 19 साल की थी और गर्भवती थी। 2017 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बिलकिस बानो मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में पांच पुलिसकर्मियों और दो डॉक्टरों को दोषी ठहराया था।

इनमें से कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनकी एसआईटी ने दोबारा जांच की थी। गुलबर्ग सोसाइटी मामले के लिए, 2016 में अहमदाबाद की एक विशेष अदालत ने 24 हमलावरों को दोषी ठहराया और भाजपा पार्षद सहित 36 को बरी कर दिया, यह कहते हुए कि कोई बड़ी साजिश नहीं थी।



Tags:    

Similar News